ITR Filing Last Date 2026: क्या आपकी ITR की आखिरी तारीख 31 जुलाई है या 31 अगस्त? जानें किस ITR फॉर्म पर कौन-सी डेडलाइन लागू होती है और रिटर्न भरने का सही तरीका।
ITR Filing 2026: सही डेडलाइन, सही ITR फॉर्म और ई-वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं के.के. पांडे, एडवोकेट एवं कर सलाहकार।
- Published: 31 Jul 2026, 04:16 PM IST
- Last Updated: 31 Jul 2026, 04:16 PM IST
ITR Filing Last Date 2026: अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख सिर्फ 31 जुलाई है, तो पहले अपनी कैटेगरी जरूर चेक कर लें। सभी टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन एक जैसी नहीं होती। आपकी कमाई का स्रोत, चुना गया ITR फॉर्म और टैक्स ऑडिट की जरूरत के आधार पर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई या 31 अगस्त 2026 हो सकती है। गलत तारीख मानने पर लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है।
किन लोगों के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख?
31 जुलाई 2026 की डेडलाइन आमतौर पर उन लोगों पर लागू होती है जिनकी आय का मुख्य स्रोत:
- सैलरी
- पेंशन
- एक या अधिक हाउस प्रॉपर्टी
- कैपिटल गेन
- बैंक ब्याज
- अन्य निवेश से आय
ऐसे टैक्सपेयर्स आमतौर पर ITR-1 या ITR-2 फाइल करते हैं।
किन लोगों को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा?
अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से आय कमाते हैं और टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो आपकी ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 हो सकती है।
इसमें शामिल हो सकते हैं:
- फ्रीलांसर
- कंसल्टेंट
- F&O ट्रेडर
- इंट्राडे ट्रेडर
- सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चुनने वाले टैक्सपेयर्स
ऐसे मामलों में आमतौर पर ITR-3 या ITR-4 फाइल किया जाता है।
सिर्फ सैलरी मिलने से 31 जुलाई डेडलाइन नहीं बनती
अगर आप नौकरी भी करते हैं और साथ में बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी कमाते हैं, तो आपको ITR-3 भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी डेडलाइन 31 जुलाई की बजाय 31 अगस्त या ऑडिट लागू होने पर उससे आगे भी हो सकती है।
ITR भरने से पहले इन 4 बातों का रखें खास ध्यान: के.के. पांडे, एडवोकेट एवं कर सलाहकार
1. सभी जरूरी दस्तावेज पहले तैयार रखें
रिटर्न भरने से पहले PAN, आधार, Form 16, AIS, Form 26AS, बैंक स्टेटमेंट, TDS सर्टिफिकेट, निवेश और अन्य आय से जुड़े सभी दस्तावेज अपने पास रखें। इससे गलत जानकारी भरने की संभावना कम रहती है।
2. अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें
सैलरी, पेंशन, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कैपिटल गेन या अन्य आय के आधार पर सही ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-3 या ITR-4) का चयन करें। गलत फॉर्म चुनने पर रिटर्न अमान्य हो सकता है।
3. इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन ITR फाइल करें
आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉग इन करें, प्री-फिल्ड जानकारी को अच्छी तरह जांचें और सभी आय, TDS, कटौतियां (Deductions) तथा बैंक खाते की जानकारी सही-सही भरने के बाद ही रिटर्न सबमिट करें।
4. रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें
ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक EVC, डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
आपके मन में ITR से जुड़ा कोई सवाल है?
क्या आपको ITR भरने में कोई परेशानी आ रही है?
क्या आपकी आखिरी तारीख, सही ITR फॉर्म, टैक्स बचत, रिफंड, नोटिस, AIS, Form 26AS, कैपिटल गेन, F&O, फ्रीलांस इनकम या किसी अन्य टैक्स नियम को लेकर कोई सवाल है?
अपना सवाल नीचे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं-
[email protected]
हरिभूमि आपके सवालों का जवाब के.के. पांडे, एडवोकेट एवं कर सलाहकार से लेकर प्रकाशित करेगा, ताकि दूसरे टैक्सपेयर्स को भी सही जानकारी मिल सके।
नोट: सवाल पूछते समय अपना PAN, आधार नंबर, मोबाइल नंबर या अन्य निजी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा न करें।