CG Constable Bhrti: छत्तीसगढ़ में साल 2017 की कॉन्स्टेबल भर्ती (CG Constable Bhrti) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है और उसकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज (SC CG Govt SLP Dismissed) कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 400 से ज्यादा कॉन्स्टेबल कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का रास्ता साफ फिलहाल क्लियर हो गया है। (CG Govt SLP Dismissed)
दरअसल, मामला साल 2017 में जारी 2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। भर्ती में प्रतीक्षा सूची के प्रावधान को लेकर विवाद के बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा था। पारस राम ध्रुव और अन्य के पक्ष में हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2024 को फैसला सुनाया था। इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी।
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी (CG Constable Bhrti)
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा था कि पुलिस कॉन्स्टेबल सेवा नियम 2007 के नियम 13(2) के अनुसार मान्य प्रतीक्षा सूची से खाली पदों को भरना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, कैडर परिवर्तन या किसी अन्य वजह से खाली हुए पद भी आते हैं।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP को खारिज (CG Govt SLP Dismissed) किए जाने के पश्चात हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
17 नवंबर 2025 को 47 पद सुरक्षित रखने का आदेश (CG Constable Bhrti)
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 17 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। कोर्ट ने 47 सफल अभ्यर्थियों के पद को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। अब SLP खारिज हो जाने के बाद प्रतीक्षा सूची में मौजूद अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भी आशा और मजबूत हुई है।
इनकी ओर से की गई पैरवी
आज की सुनवाई में प्रतिवादियों की तरफ से सीनियर एडवाेकेट नौशीना अली मौजूद रहीं। हस्तक्षेपकर्ताओं की तरफ से एडवाेकेट रुचि नागर और AOR देवाशीष तिवारी ने पैरवी की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. नटराज भी मौजूद थे।
2017 की भर्ती, सालों से नियुक्ति का इंतजार
2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी काफी समय से नियुक्ति के लिए बाट जोह रहे हैं। प्रतीक्षा सूची में खाली पदों को शामिल करने को लेकर चल रहा कानूनी झगड़ा उनकी नियुक्ति में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद इस झगड़े के खत्म होने और 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
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