पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया कि भारती टेलीमीडिया लिमिटेड और एयरटेल स्टोर ने मलेशिया की यात्रा के दौरान वादा की गई अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवा प्रदान करने में विफल रहे। उन्हें कुल ₹1.25 लाख का मुआवजा और मुकदमेबाजी का खर्च देना होगा, भुगतान के लिए 60 दिन का समय दिया गया है और यदि भुगतान नहीं किया गया तो 12% ब्याज लगेगा।
By Oneindia Staff
Published: Saturday, October 24, 2026, 1:01 [IST]
पटना, 23 अक्टूबर 2026: बिहार की राजधानी पटना में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा उपलब्ध नहीं कराने के मामले में भारती टेलीमीडिया लिमिटेड और एयरटेल स्टोर को शिकायतकर्ताओं को कुल 1.25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने दोनों विपक्षी पक्षों को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया है।
आयोग के आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ताओं को मानसिक परेशानी, असुविधा और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मुकदमे के खर्च के रूप में 25 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। इस तरह दोनों पक्षों को कुल 1,25,000 रुपये देने होंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवाद संख्या 80/2016 में शिकायतकर्ता पुष्कर शर्मा और दीप्ति शर्मा ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2016 में विदेश यात्रा के दौरान उनके मोबाइल नंबर पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रहने के दौरान यह सेवा काम नहीं कर सकी।
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसका प्रभावी समाधान नहीं किया गया। अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें असुविधा और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए मुआवजे की मांग की।
आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों, प्रस्तुत दस्तावेजों, एसएमएस संवादों और शिकायतों से संबंधित साक्ष्यों पर विचार किया। आयोग ने पाया कि अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ताओं को प्रभावी रूप से सेवा नहीं मिली।
आयोग ने इस स्थिति को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। इसी आधार पर भारती टेलीमीडिया लिमिटेड और एयरटेल स्टोर को शिकायतकर्ताओं को मुआवजा तथा मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया गया।
60 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान
आयोग के आदेश के मुताबिक, दोनों विपक्षी पक्षों को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर कुल 1.25 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में राशि का भुगतान नहीं होने पर बकाया रकम पर भुगतान किए जाने तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार ने पारित किया।