TRAI का नया नियम: बिजली-गैस और कूरियर की सर्विस के लिए 1601 नंबर सीरीज से आएगा फोन - trai allocates 1601 number series for nonbfsi services

Published on 10 अग॰ 2026

दूरसंचार नियामक ट्राई ने बैंकिंग, वित्तीय और बीमा सेवाओं (BFSI) के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 1601 नंबर सीरीज आवंटित की है। ...और पढ़ें

ट्राई ने गैर-बीएफएसआई सेवाओं के लिए 1601 नंबर सीरीज की शुरुआत की

ट्राई ने गैर-बीएफएसआई सेवाओं के लिए 1601 नंबर सीरीज की शुरुआत की

HighLights

  1. ट्राई ने गैर-बीएफएसआई सेवाओं के लिए नई 1601 नंबर सीरीज आवंटित की।

  2. पहले चरण में यूटिलिटी, कूरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को मिलेगी।

  3. यह सीरीज केवल सेवा और लेनदेन कॉल के लिए होगी, प्रचार हेतु नहीं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सोमवार को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) के अलावा अन्य क्षेत्रों में लेनदेन और सेवा कॉल के लिए 1601 नंबर वाली सीरीज का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। पहले चरण में यूटिलिटी, कोरियर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कंपनियों को कॉल करने के लिए 1601 नंबर वाली सीरीज का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।

ट्राई ने स्पष्ट किया है कि इस नंबर सीरीज का इस्तेमाल प्रचार वाली वॉयस कॉल के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अभी बीएफएसआई क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं के लिए 1600 नंबर वाली सीरीज आवंटित की गई है। ट्राई ने कहा कि बीएफएसआई क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए अन्य क्षेत्रों के लिए 1601 नंबर की अलग सीरीज जारी की गई है। ये नंबर सीधे पात्र संस्थाओं को आवंटित किए जाएंगे।

किन्हें मिलेगा 1601 नंबर की सीरीज

यूटिलिटी सेवाएं – विद्युत वितरण कंपनियां, जल उपयोगिता सेवाएं, शहर गैस वितरण कंपनियां, एलपीजी वितरण संस्थाएं और ऐसे अन्य यूटिलिटी सर्विस प्रदाताओं को इस सीरीज के नंबर आवंटित किए जाएंगे।

लॉजिस्टिक्स और कूरियर सेवाएं – कूरियर कंपनियां, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनियां, पार्सल वितरण सेवा प्रदाता, माल एवं लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता जो खेप/सामान की डिलीवरी से जुड़े हैं।

शुरुआत में 1601 नंबर की सीरीज यूटिलिटी, लॉजिस्टिक्स और कूरियर सेवाएं देने वाली संस्थाओं के लिए जारी किया जाएगा। दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपीएस) को निर्देशित किया गया है कि आदेश जारी होने की तारीख से 90 दिनों भीतर पहले चरण के तहत बताए सभी पात्र संस्थाओं के माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

प्रचार के लिए नहीं करेंगे इस्तेमाल

टीएसपीएस द्वारा 1601-सीरीज के नंबर आवंटित करने से पहले संस्थाओं की पात्रता का सत्यापन करना होगा। इसके साथ ही संस्थाएं इन नंबर का यूज केवल सेवा एंव लेनदेन से जुड़ी कॉल के लिए करेंगे। वे इस नंबर का प्रयोग अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।