Tiger Shroff Firing Incident: तीन आरोपियों को कोटा के जज के सामने पेश किया, मुंबई पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी

Published on 19 अक्टू॰ 2026

राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत, इन संदिग्ध शूटरों को सोमवार को कोटा से गिरफ्तार किया गया था और फिर जज के सामने पेश किया गया.

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राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत, इन संदिग्ध शूटरों को सोमवार को कोटा से गिरफ्तार किया गया था और फिर जज के सामने पेश किया गया.

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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई गोली की घटना में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों  को सोमवार को कोर्ट में एक जज के सामने पेश किया गया. उन्हें मुंबई पुलिस के साथ 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है. कड़ी सुरक्षा के बीच कोटा में एक जज के आवास पर पेश किए जाने के बाद, राजस्थान पुलिस आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए कोटा के MBS अस्पताल ले गई. राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत, इन संदिग्ध शूटरों को सोमवार को कोटा से गिरफ्तार किया गया था और फिर जज के सामने पेश किया गया.

#WATCH | Mumbai firing incident targeting actor Tiger Shroff | Kota, Rajasthan: Medical examinations of all three accused have been conducted at MBS Hospital. They have been sent to 48-hour transit remand with the Mumbai Police. pic.twitter.com/ihB8TVi6eh

— ANI (@ANI) October 19, 2026

मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया 

आरोपियों की मेडिकल जांच के बाद, कोटा पुलिस ने सभी आरोपियों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया. मुंबई पुलिस आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई. आरोपियों को सौंपने के बाद, कोटा के एएसपी सुभाष   चंद्र मिश्रा ने मीडिया से कहा, "उन्हें (आरोपियों को) मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है. मुंबई पुलिस ने उनका ट्रांजिट रिमांड ले लिया है. ट्रांजिट के बाद, मुंबई पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच कराई और अब उन्हें अपने साथ  ले जा रही है." 

मामले की जांच जारी 

यह मामला रविवार शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी से जुड़ा है, जब अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे. आरोप है कि आरोपियों ने अभिनेता की कार पर गोलियां चलाईं. हालांकि अभिनेता को गोली नहीं लगी, लेकिन इस घटना में उनका ड्राइवर घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, आरोपियों को ट्रेन में सफर करते समय पकड़ा लिया गया. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5), तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की आगे की जांच चल रही है.

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