सावधान! दिल्ली-एनसीआर में आज से बिना PUC पेट्रोल नहीं, टू-व्हीलर वाले भी हो जाएं सतर्क

Published on 1 अक्टू॰ 2026

Published: Thursday, October 1, 2026, 18:38 [IST]

दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं मिलेगी। इस नियम के दायरे में टू-व्हीलर सवार भी पूरी तरह शामिल हैं। पेट्रोल पंपों पर ऐप और कैमरों के जरिए चेकिंग सख्त कर दी गई है। ईंधन भरने से पहले पंप कर्मचारी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जांच सकते हैं। सर्दियों के मौसम को देखते हुए आज से ही नियमों का कड़ाई से पालन शुरू हो रहा है।

यह सख्ती दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और एनसीआर के अन्य जिलों में लागू है। ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर अब एक आसान ऐप इस्तेमाल हो रहा है—कर्मचारी जैसे ही आपकी गाड़ी का नंबर दर्ज करेंगे, कुछ ही सेकंड में PUC का स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों को भी इसमें कोई छूट नहीं है। हालांकि, देश के किसी भी राज्य से जारी हुआ वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट पूरे भारत में मान्य है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर भी शामिल है।

No PUC No Fuel Rule Delhi NCR 2026: Petrol Pump Restrictions for Two-Wheelers and Cars Explained

No PUC, No Fuel: टू-व्हीलर वालों के लिए जरूरी नियम और डॉक्यूमेंट्स

टू-व्हीलर चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखें। आप परिवहन पोर्टल पर अपना सर्टिफिकेट या जांच के बाद आया एसएमएस दिखा सकते हैं। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में रखें। सड़क परिवहन मंत्रालय की एडवाइजरी और आईटी एक्ट के तहत ये डिजिटल दस्तावेज पूरी तरह मान्य हैं। किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने फोन की बैटरी चार्ज रखें।

रास्ते में क्या साथ रखें पंप या चेकिंग के वक्त क्या दिखाएं
वैलिड PUCC परिवहन पोर्टल पर PUCC पेज या हालिया SMS
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) डिजिलॉकर

No PUC, No Fuel: चालान का जुर्माना और पेट्रोल पंप पर चेकिंग की प्रक्रिया

अगर आप सड़क पर बिना वैलिड सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं, तो नियम 115 और धारा 190(2) के तहत ₹10,000 का भारी जुर्माना लगेगा। अदालत चाहें तो लाइसेंस रद्द करने या जेल की सजा भी दे सकती हैं। पेट्रोल पंप पर ईंधन न देना एक प्रशासनिक कदम है; पुलिस का चालान अलग से कटेगा, जो ऐप या ऑटोमैटिक कैमरों की मदद से भी हो सकता है।

नियम उल्लंघन कानून/धारा जुर्माना रकम
बिना वैलिड PUCC के गाड़ी चलाना 115 CMVR / 190(2) MVA ₹10,000

तुरंत बनवाएं PUC: सेंटर कहां मिलेंगे, कितना लगेगा समय और क्या है वैलिडिटी?

क्या आपको आज ही पीयूसी बनवाना है? दिल्ली के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर ऑथराइज्ड टेस्टिंग बूथ मौजूद हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे सेंटरों की सूची भी जारी की है। आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप को मिलाकर लगभग 950 पीयूसी सेंटर एक्टिव हैं। टू-व्हीलर की जांच में अमूमन कुछ ही मिनट लगते हैं, हालांकि व्यस्त सेंटरों पर सर्वर धीमा होने के कारण 10 से 15 मिनट की लाइन लग सकती है।

भारत स्टेज IV (BS4) और भारत स्टेज VI (BS6) वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए वैलिड होता है, जबकि पुराने मानकों वाले वाहनों के लिए यह अवधि 3 महीने की है। नए वाहनों को पहली बार रजिस्ट्रेशन से 1 साल तक पीयूसी से छूट मिलती है। सफर पर निकलने से पहले पीयूसी पोर्टल पर अपना स्टेटस जरूर चेक या डाउनलोड कर लें। पेट्रोल पंप पर मनाही और चालान से बचने के लिए सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से एक हफ्ते पहले का रिमाइंडर सेट रखें।