Nagar Nigam Officer Eat Crocodile Meat: थाईलैंड में पत्नी के साथ घूमने गया अधिकारी, जमकर खाया मगरमच्छ का मांस, वीडियो वायरल होते ही देश में मचा बवाल / Image: Viral Video
Nagar Nigam Officer Eat Crocodile Meat: मध्यप्रदेश के उज्जैन नगर निगम के अधिकारी राजकुमार राठौर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राजकुमार राठौर ने पत्नी के साथ मगरमच्छ का मांस खाते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इन दिनों रातकुमार विदेश दौरे पर हैं और यहां से ही उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद निगम अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है।
निगम अधिकारी ने खाया मगरमच्छ का मांस
मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार राठौर उज्जैन नगर निगम के भवन अधिकारी पद पदस्थ हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर थाईलैंड से मगरमच्छ का मांस खाते वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा है कि ‘Trying crocodile for the first time in Thailand’, जिसका अर्थ है थाईलैंड में पहली बार मगरमच्छ का मांस चखना। दूसरी ओर खबर ये भी मिल रही है कि राजकुमार ने विदेश दौरे के लिए विभागीय अनुमति नहीं ली थी, ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
विदेश जाने की नहीं ली अनुमति
नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा की मानें तो राजकुमार राठौर 19 से 23 अक्टूबर तक अवकाश पर हैं। उनका कहना है कि राजकुमार ने अवकाश के लिए आवेदन दिया है, लेकिन विदेश दौरे का किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है और ना ही विदेश दौरे की अनुमति ली गई है। ऐसे में यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है।
हो सकती है बड़ी कार्रवाई
बता दें कि सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने और विदेश यात्रा से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस मामले में अब यह देखा जाएगा कि संबंधित अधिकारी ने किन परिस्थितियों में विदेश यात्रा की और क्या उनके स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है। मामले में नगर निगम के अपर आयुक्त संतोष टैगोर ने भी विभागीय कार्रवाई के संकेत दिए हैं। विभागीय नियमों के तहत संबंधित अधिकारी को निंदा जैसी सजा दी जा सकती है। इसके अलावा परिस्थितियों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर वेतनवृद्धि या पदोन्नति रोकने जैसी कार्रवाई भी संभव है।
क्या भारत में मगरमच्छ का मांस खाना अपराध है?
भारत में मगरमच्छ का मांस बेचना, खरीदना या खाना एक गंभीर कानूनी अपराध है। भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की सभी प्रजातियों को कानून के तहत उच्चतम सुरक्षा प्राप्त है।
• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ (Mugger), खारे पानी के मगरमच्छ (Saltwater Crocodile) और घड़ियाल (Gharial) को इस अधिनियम की अनुसूची I (Schedule I) में रखा गया है।
• कड़े दंड का प्रावधान: कानूनन इस अनुसूची में शामिल जानवरों का शिकार करना, उन्हें मारना, या उनके मांस और अंगों का व्यापार/उपभोग करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर 3 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
• व्यावसायिक फार्मिंग पर रोक: कुछ देशों (जैसे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में मगरमच्छों की व्यावसायिक फार्मिंग कर उनका मांस बेचा जाता है, लेकिन भारत में जंगली या घरेलू किसी भी रूप में मगरमच्छ के मांस के व्यापार की अनुमति नहीं है।
ये भी पढ़ें
- सांवरिया सेठ जा रहे श्रद्धालुओं की बस ट्रक से भिड़ी, ख़त्म हो गई कई जिंदगियां, 25 घायल
- घरेलू गैस सिलेंडर 26 रुपये सस्ता! क्या आपके शहर में भी बदल गए रेट, जानें आज का नया भाव?
- टाटा-इतवारी, साउथ बिहार सहित 50 से अधिक ट्रेन रद्द, दिवाली-छठ पर घर जाने की सोच रहे लोगों को होगी परेशानी? देखिए इंपॉर्टेंट डेट
Web Title: Nagar Nigam Officer Eat Crocodile Meat: Ujjain Nagar Nigam Officers Share Video to Eat Crocodile Meat