Vande Mataram Controversy: कर्नाटक में ‘वंदे मातरम’ पर विवाद छिड़ गया है. राज्य सरकार के आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम’ सिर्फ दो पद ही गाए जाएं. इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. PIL में कहा गया है कि यह केंद्र सरकार के निर्देश के खिलाफ है, जिसमें पूरे छह पद गाने को जरूरी बताया गया है. उम्मीद है कि आज इस मामले को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा.
‘वंदे मातरम’ पर लंबे समय से बहस चल रही है. पहले सिर्फ दो पद ही गाए जाते थे. मगर अब केंद्र सरकार ने सभी 6 पद गाना अनिवार्य कर दिया है. बीजेपी शासित राज्यों में खासकर इसका पालन किया जा रहा है. मगर कांग्रेस पार्टी 1937 के अपने पुराने रुख पर अडिग है और इसी के तहत कर्नाटक सरकार ने ने सिर्फ दो ही पद गाने का आदेश जारी किया है. इसी आदेश को PIL के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.
क्या है कर्नाटक सरकार का आदेश?
दरअसल, इसी महीने की तीन तारीख को कैबिनेट ने फैसला लिया और 8 सितंबर को कर्नाटक के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया. इसमें कहा गया कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सिर्फ ‘वंदे मातरम’ के पहले दो पद ही गाए जाएंगे. सिर्फ उच्च अधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, गवर्नर) वाले कार्यक्रमों में पूरा गाना गाया जाएगा.
कर्नाटक सरकार का कहना है कि यह एकरूपता, गरिमा और प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए है. मगर केंद्र सरकार ने पूरे छह पद वाले ‘वंदे मातरम’ को निर्धारित किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में जारी एक पत्र में कहा गया है कि जब भी राष्ट्रीय गीत गाया जाए तो इसका पूरा संस्करण ही गाया जाना चाहिए यानी छह पद वाला.
PIL में क्या कहा गया है?
हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत राज्य का विषय नहीं है. यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. राज्य सरकार कार्यकारी आदेश से राष्ट्रीय गीत के स्वरूप को नहीं बदल सकती. राज्य सरकार का आदेश केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन करता है. यह संविधान के कुछ प्रावधानों और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों के भी खिलाफ है.
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