हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मेडिकल सीमा में भारी बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आश्रितों की मासिक आय सीमा में ढाई गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इसके अंतिम आदेश जारी कर दिए।
हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की चिकित्सा सुविधा का पैसा बढ़ाया।
- Published: 13 Jul 2026, 04:02 PM IST
- Last Updated: 13 Jul 2026, 04:02 PM IST
हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के उद्देश्य से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आश्रितों (Dependents) की मासिक आय सीमा में भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव (Under Secretary) द्वारा आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
3500 से बढ़ाकर 9000 की गई मासिक सीमा
सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र संख्या 2/144/07-1HBIII के अनुसार, आश्रितों की आय सीमा की पात्रता में करीब ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी की गई है।
• पुरानी सीमा : अब तक राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक केवल वही पारिवारिक सदस्य आश्रित माने जाते थे, जिनकी मासिक आय ₹3500 या उससे कम होती थी।
• नई सीमा : नए संशोधनों के बाद इस वित्तीय सीमा को बढ़ाकर अब ₹9000 प्रति माह कर दिया गया है।
इस फैसले के बाद अब ₹9000 तक की मासिक आय वाले आश्रित परिजन भी मुफ्त चिकित्सा या मेडिकल बिलों के भुगतान (Reimbursement) के हकदार बन सकेंगे। इससे राज्य के लाखों परिवारों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी।
वित्त विभाग की मंजूरी के बाद आदेश जारी
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रस्ताव को हरियाणा सरकार के वित्त विभाग (Finance Department) की आधिकारिक सहमति मिल चुकी है। वित्त विभाग ने 26 जून 2026 को अपने यू.ओ. संख्या 12/4/2025-IFDII/16207 के तहत इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 13 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने इस पर अंतिम मुहर लगाते हुए आदेश प्रसारित कर दिए हैं।
इन विभागों और अधिकारियों को भेजी गई सूचना
इस नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पत्र की प्रतियां निम्नलिखित विभागों और उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई हैं।
1. राज्य के सभी विभागाध्यक्ष (All Heads of Department)
2. राज्य के सभी मंडलायुक्त (All Divisional Commissioners)
3. सभी जिलों के उपायुक्त/डीसी (All Deputy Commissioners)
4. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार
5. महालेखाकार (Accountant General), हरियाणा
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग (हरियाणा सरकार)
नए आदेशों के बाद अब आश्रितों की परिभाषा का दायरा बढ़ा
यह आदेश हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उस मूल पत्र (संख्या 2/144/2007-1HBIII दिनांक 14.12.2007) के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसके तहत पूर्व में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की शर्तें तय की गई थीं। नए आदेशों के बाद अब आश्रितों की परिभाषा का दायरा बढ़ गया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।