Haryana Voter List Revision : SIR के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधारने का बड़ा मौका, 2 दिन केंद्रों पर रहेंगे BLO - Haribhoomi

Published on 22 अग॰ 2026

जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए बूथों पर तैनात रहेंगे अधिकारी, लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर होगी सख्त कार्रवाई।

 Voter ID Card Correction Haryana

हरियाणा में SIR के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधारने का बड़ा मौका मिला।

  • Published: 22 Aug 2026, 02:03 PM IST
  • Last Updated: 22 Aug 2026, 02:03 PM IST

हरियाणा में निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत वोटर लिस्ट को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष दिनों की घोषणा की गई है। इस दौरान आम नागरिकों को अपने मतदाता पत्र में संशोधन, नया नाम जुड़वाने या सुधार कराने की पूरी सुविधा दी जाएगी। 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने सभी निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों, सुपरवाइजरों और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को निर्धारित तिथियों पर अपने-अपने मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। 

सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बूथों पर मिलेंगे बीएलओ
प्रशासनिक आदेशों के अनुसार विशेष अभियान दिवसों में बीएलओ सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अपने संबंधित केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। हिसार डीसी महेंद्र पॉल ने सभी अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किए हैं कि वे इस अवधि में आमजन से प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों को दर्ज करें। इसके अलावा, एसआईआर से संबंधित नोटिसों के निपटारे के लिए मतदाता अपने जवाब और जरूरी दस्तावेज सीधे बीएलओ के पास जमा करवा सकते हैं। 

अनुपस्थित बीएलओ पर गिरेगी गाज, एईआरओ करेंगे सरप्राइज चेकिंग अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (AERO) खुद केंद्रों का औचक निरीक्षण (सरप्राइज चेकिंग) करेंगे। यदि चेकिंग के दौरान कोई बीएलओ ड्यूटी से नदारद पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गैर-हाजिर अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर अभियान दिवस के अगले दिन ई-मेल के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी। 

मतदान केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के फॉर्म उपलब्ध रहेंगे 
• फॉर्म नंबर 6 : 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इसका उपयोग करें। 
• फॉर्म नंबर 7 : मृत या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं का नाम सूची से हटवाने हेतु। 
• फॉर्म नंबर 8 : नाम, पता, आयु में संशोधन या निवास स्थान परिवर्तन की स्थिति में सुधार के लिए।

ऑनलाइन पोर्टल व हेल्पलाइन का उठाएं लाभ 
जो नागरिक मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ हैं, वे घर बैठे भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन यूजर्स Voter Helpline App का उपयोग करके आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शंका या सहायता के लिए जिला प्रशासन के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।