त्योहारों से पहले FSSAI सख्त: खोया, पनीर और मांस-मछली की सप्लाई के लिए जारी की एडवाइजरी - fssai strict advisory for supply of khoya paneer and meat fish ahead of festive season

Published on 18 अक्टू॰ 2026

FSSAI ने त्योहारों के दौरान खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण और परिवहन के लिए एडवाइजरी जारी की है।

FSSAI ने जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों पर एडवाइजरी जारी की

FSSAI ने जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों पर एडवाइजरी जारी की

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लापरवाही अब नहीं चलेगी।

त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) को जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण और परिवहन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना और लोगों की सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

एडवाइजरी में खाद्य कारोबारियों को इन खाद्य पदार्थों के भंडारण और ढुलाई से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में निर्धारित तापमान बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों पर FSSAI की एडवाइजरी

एफएसएसएआई ने साफ-सफाई, सुरक्षित पैकेजिंग और खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने पर भी जोर दिया है। एफएसएसएआइ ने राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से भी कड़ी निगरानी रखने और नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई करने को कहा है।

एफएसएसएआई ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया, एफबीओ को निर्देश दिया है कि खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की पूरी आपूर्ति शृंखला यानी खरीद से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान स्वच्छता और तापमान संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के तहत एफबीओ के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़े प्रविधान निर्धारित किए गए हैं।

15 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी में कहा गया है, एफएसएसएआई को जानकारी मिली है कि खोया, पनीर, मांस, मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का कई बार उचित तापमान पर रखरखाव, भंडारण या परिवहन नहीं किया जाता। इस कारण उनमें हानिकारक सूक्ष्मजीवों के तेजी से पनपने और इन खाद्य पदार्थों के खराब होने का खतरा बहुत अधिक रहता है।

इससे खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकता है, और यह स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। एफएसएसएआई ने जल्दी खराब होने वाले पदार्थों के निर्माण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री से जुड़े सभी एफबीओ को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

साफ और ढके वाहनों से ही करना होगा परिवहन

एफएसएसएआई ने निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों को परिवहन के लिए ढके हुए और स्वच्छ वाहनों का इस्तेमाल करें। खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए खाद्य-उपयुक्त सामग्री का इस्तेमाल करना होगा।

भंडारण, लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों को धूल, नमी, कीटों और दूसरे खाद्य पदार्थों से होने वाले संक्रमण से बचाना होगा।

कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की खेप से जुड़े रिकार्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर उन्हें बिल, चालान और अन्य संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे ताकि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और स्रोत का पता लगाया जा सके।

एफएसएसएआई ने राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, भारतीय रेलवे और एफएसएसएआइ के क्षेत्रीय निदेशकों से कहा है कि वे संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियमों के पालन पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दें।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की जब्ती और उन्हें नष्ट करने समेत उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

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