ऑर्डर किया सवा लाख का iPhone, निकला दाढ़ी बढ़ाने का तेल, कोर्ट ने फ्लिपकार्ट पर ठोका भारी जुर्माना

Published on 24 जुल॰ 2026

Online Order iPhone: मुंबई में एक कोर्ट ने ग्राहक को आईफोन की जगह दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल भेजने के आरोप में फ्लिपकार्ट पर जुर्माना लगाया है. जानिए ये पूरा मामला क्या है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 05:17 PM (IST)

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Mumbai Man Orders iPhone 14 From Flipkart and Gets Beard Growth Oil Instead consumer Court Orders Rs 1.11 Lakh Refund Flipkart News: ऑर्डर किया सवा लाख का iPhone, निकला दाढ़ी बढ़ाने का तेल, कोर्ट ने फ्लिपकार्ट पर ठोका भारी जुर्माना

ऑर्डर किया सवा लाख का iPhone, निकला दाढ़ी बढ़ाने का तेल

Source : ABP LIVE

Fine on Flipkart: ऑनलाइन शॉपिंग करना हर किसी को पसंद होता है. एक्साइटिंग ऑफर्स और महंगे प्रोडेक्ट्स पर आसान ईएमआई ऑनलाइन शॉपिंग को और दिलचस्प बना देती है. लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ जाता है. सोचिए आपने ऑनलाइन महंगा आईफोन ऑर्डर किया और जब डिलीवरी हुई तो उसमें आईफोन नहीं बल्कि दाढ़ी वाला तेल निकला. आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. 

ताजा मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है. यहां एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से 1 लाख 11 हजार रुपए में आईफोन 14 प्रो (128 जीबी) का ऑर्डर किया. लेकिन डिब्बे में उसको दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल मिला. इसके बाद शख्स ने मुंबई की कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फ्लिपकार्ट को एक ग्राहक को 1.11 लाख रुपए से ज्यादा की राशी वापस करने का निर्देश दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने फ्लिपकार्ट और आईफोन बेचने वाले विक्रेता को ग्राहक को मुआवजे और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 70 हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि  ग्राहकों की शिकायतों को बिना कोई राहत दिए बार-बार बंद करना अनुचित है.

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कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान पाया कि ग्राहक ने जरूरी भुगतान करने के बाद फ्लिपकार्ट से आईफोन का ऑर्डर दिया था. सही प्रोडक्ट की  डिलीवरी सुनिश्चित करना प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी थी. कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिक्री की सुविधा देने के बाद लेने देन से खुद को अलग नहीं रख सकता.

फ्लिपकार्ट और विक्रेता दोनों हैं सेवा में कमी के दोषी- कोर्ट

इसके बाद कोर्ट ने विक्रेता यानी इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी पाया. कोर्ट ने कहा कि बार-बार अपील करने के बावजूद विक्रेता आईफोन देने या ग्राहक की शिकायत का समाधान करने में फेल रहा. कोर्ट ने फ्लिपकार्ट और विक्रेता दोनों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि वे शिकायतकर्ता को हुए नुकसान और असुविधा के लिए जिम्मेदार हैं.

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अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.

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Published at : 24 Jul 2026 05:17 PM (IST)

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