मुख्य जानकारी:
- योजना 29 जून 2026 से शुरू होकर 6 महीने चलेगी.
- आयकर मान्यता वाले लेकिन छूट न मिले संस्थान पात्र हैं.
- [email protected] (mailto:[email protected]) पर ईमेल करके अप्लाई करें.
- बकाया, हर्जाना और ब्याज माफ होने की संभावना.
- ऑडिट रिपोर्ट जमा करना जरूरी है.
EPFO New Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नई माफी योजना शुरू की है. यह छह महीने की EPFO Amnesty Scheme 2026 है. इसके तहत पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों और संस्थानों को अपना रजिस्ट्रेशन नियमित करने का एक बार का मौका मिलेगा. योजना 29 जून 2026 को नोटिफाई हुई है और छह महीने तक खुली रहेगी. श्रम मंत्रालय ने इसे उन संस्थानों के लिए लाया है जिनके पास आयकर मान्यता तो है लेकिन सरकारी छूट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है.
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कौन है पात्र और कैसे करें अप्लाई?
यह स्कीम दो कैटेगरी के संस्थानों के लिए है. पहली उन कंपनियों के लिए जो पहले से रेग्युलराइजेशन की कोशिश कर रही हैं. दूसरी उन संस्थानों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत छूट लेकर चल रहे हैं. आवेदन करने के लिए संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल भेजना होगा. ईमेल आईडी [email protected] है. आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी.

योजना के फायदे और असर
इस स्कीम से बकाया राशि, हर्जाना और ब्याज माफ हो सकता है. न्यूनतम कर्मचारी संख्या और फंड साइज जैसे नियमों में छूट मिलेगी. तीन साल पुराने अनुपालन की शर्त भी माफ की जा रही है. इससे कई कंपनियां और संस्थान आसानी से नियमित हो सकेंगे.
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निष्कर्ष:
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EPFO Amnesty Scheme 2026 कंपनियों को नियमित होने का अच्छा मौका दे रही है. जो संस्थान पात्र हैं उन्हें जल्दी अप्लाई करना चाहिए. इससे कानूनी जटिलताएं दूर होंगी और कर्मचारियों का भविष्य निधि बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेगा.
Frequently Asked Questions
यह छह महीने की माफी योजना है जिसमें पीएफ ट्रस्ट चलाने वाले संस्थानों को रेग्युलराइज करने का मौका मिलता है.
29 जून 2026 से शुरू होकर छह महीने तक यानी दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है.
आयकर मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट चलाने वाले लेकिन सरकारी छूट नोटिफिकेशन न मिले संस्थान पात्र हैं.
[email protected] (mailto:[email protected]) पर ईमेल करके आवेदन करें और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट रिपोर्ट लगाएं.
बकाया, हर्जाना, ब्याज माफ हो सकता है और कई नियमों में छूट मिलेगी.