PF खाते में गलत नाम या DOB से अब क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। EPFO ने डिजिटल करेक्शन की सुविधा शुरू की है। जानिए कैसे बिना चक्कर काटे ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं।
EPFO Online Services: अगर आपके पीएफ खाते में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ (DOB) या नौकरी से जुड़ी कोई जानकारी गलत दर्ज है, तो अब परेशान होने या दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। EPFO अपने नए डिजिटल सिस्टम EPFO 3.0 के जरिए इस तरह के सर्विसेज को पूरी तरह हाई-टेक बना रहा है। अब घर बैठे ऑनलाइन ही अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर क्लेम का पैसा एक झटके में आपके बैंक खाते में पहुंच जाए। आइए जानते हैं कि क्या-क्या नए बदलाव आए हैं और आप कैसे अपनी प्रोफाइल को दुरुस्त रख सकते हैं...
EPFO में नाम और जन्मतिथि में गलती क्यों बनती है सिरदर्द?
अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है या पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पीएफ रिकॉर्ड और पहचान पत्र में नाम की स्पेलिंग अलग होना, जन्मतिथि का मैच न होना या नौकरी जॉइन करने या छोड़ने की तारीख में गड़बड़ी होती है। EPFO 3.0 के तहत सिस्टम को क्लाउड बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया गया है, ताकि इन गलतियों को सुधारने के लिए कागजी फॉर्म न भरने पड़ें। अब सदस्य ऑनलाइन लॉग-इन करके करेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
PF अकाउंट में ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे अपडेट करें?
- ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपना UAN व पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
- ऊपर मेन्यू में जाकर 'Manage' टैब पर क्लिक करें और 'Modify Basic Details' विकल्प चुनें।
- अपना सही नाम, जन्मतिथि और जरूरी पहचान पत्र की डिटेल्स भरें।
- दर्ज की गई जानकारी को वेरिफाई करें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
- इसके बाद आपकी कंपनी (Employer) इसे डिजिटल रूप से अप्रूव करेगी और ईपीएफओ के सिस्टम में रिकॉर्ड सही हो जाएगा।
EPFO 3.0: कौन-कौन से बड़े बदलाव आए हैं?
₹5 लाख तक ऑटो-सेटलमेंट: इमरजेंसी में एडवांस पीएफ निकालने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। बिना किसी मानवीय दखल के सिस्टम खुद ₹5 लाख तक का क्लेम तेजी से अप्रूव कर सकेगा।
UPI और ATM से निकासी की तैयारी: पारंपरिक क्लेम प्रक्रिया पर निर्भरता कम करने के लिए यूपीआई ऐप्स और विशेष एटीएम के जरिए सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा पर काम चल रहा है।
कागजी झंझट से मुक्ति: रिकॉर्ड में बदलाव और क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल की जा रही है।
वेज लिमिट में इजाफा: 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य पीएफ कवरेज की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर सीधे ₹25,000 प्रति माह कर दी गई है। इस फैसले से करीब 51 लाख नए कर्मचारियों को सीधा सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने वाला है।
PF से जुड़े ये 3 काम आज ही कर लें
- नया सिस्टम तभी काम करेगा जब आपकी प्रोफाइल पूरी तरह फिट होगी। अपने UAN के साथ सही बैंक खाता और IFSC कोड लिंक रखें।
- मोबाइल नंबर वही दें जो आपके पहचान पत्र से जुड़ा हुआ हो।
- अपनी पूरी प्रोफाइल की डिजिटल केवाईसी (KYC) तुरंत जांचें।
डिस्क्लेमर: EPFO 3.0 के नए फीचर्स अलग-अलग चरणों में रोलआउट किए जा रहे हैं। किसी भी नई सुविधा या निकासी नियम को आजमाने से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर जाकर उसकी लाइव स्थिति जरूर चेक करें।