CG Dry Day Janmashtami : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Shri Krishna Janmashtami) के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इस दिन राज्यभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
शराब की दुकानें और बार रहेंगे बंद
सरकार के आदेश के मुताबिक 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब और अहाता समेत शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
इस दौरान भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
होटल-रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने की मनाही
Dry Day के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम लाइसेंसी और गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट तथा स्टार होटलों पर भी लागू रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शराब का भंडारण भी रहेगा प्रतिबंधित
शुष्क दिवस के दौरान सिर्फ बिक्री ही नहीं, बल्कि शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। यदि जांच के दौरान कहीं अवैध रूप से शराब का भंडारण पाया जाता है तो उसे जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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अवैध शराब पर नजर, जांच दल करेंगे कार्रवाई
सरकार ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तर के उड़नदस्तों को भी सक्रिय किया जाएगा। जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण वाले स्थानों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। अवैध शराब मिलने पर उसे जब्त करने के साथ दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4 सितंबर को लागू रहेगा Dry Day
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर घोषित यह शुष्क दिवस पूरे छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026 को लागू रहेगा। राज्य सरकार ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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