कृषि यंत्रों पर मिलेगा 80% सब्सिडी: खगड़िया में 954 मशीनों पर SMAM स्कीम से मिलेगी सहायता - Khagaria News

Published on 29 अग॰ 2026

खगड़िया में कृषि विभाग ने किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए SMAM कृषि यंत्रीकरण योजना 2026-27 के तहत कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान देने की घोषणा की है।

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इस वित्तीय वर्ष में खगड़िया जिले में 954 कृषि यंत्रों पर अनुदान का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और उसे आधुनिक बनाना है।

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

कृषि विभाग के अनुसार, कुल 86 प्रकार के कृषि यंत्र इस अनुदान योजना के दायरे में आएंगे।

अधिकतम 4 लाख तक की मिलेगी सब्सिडी

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को सामान्य वर्ग के मुकाबले 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का लाभ मिलेगा।

यह प्रावधान छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने में मदद करेगा।

कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित करने के लिए भी अनुदान का प्रावधान है। 10 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत, अधिकतम चार लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

इन सेंटरों को जुताई, बुवाई, कटाई और थ्रेसिंग से संबंधित कम से कम एक-एक कृषि यंत्र रखना अनिवार्य होगा।

यदि आवेदक के पास पहले से ट्रैक्टर उपलब्ध है, तो वह आवश्यक कृषि यंत्रों की खरीद कर सकता है। हालांकि, उन्हें चारों श्रेणियों के कम से कम एक-एक यंत्र की शर्त पूरी करनी होगी।

छह इकाइयां स्थापित करने का टारगेट निर्धारित

कृषि यंत्र बैंक (FMB) योजना के तहत निबंधित समूहों को 10 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 80 प्रतिशत, अधिकतम आठ लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

इस योजना में भी जुताई, बुवाई, कटाई और थ्रेसिंग के कम से कम एक-एक यंत्र का होना अनिवार्य है।

खगड़िया जिले में किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग के लिए छह इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इनमें से पांच इकाइयां सामान्य वर्ग के लिए और एक इकाई अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

कृषि स्नातक आवेदकों को इस पर 50 प्रतिशत (अधिकतम पांच लाख रुपये) और गैर-कृषि स्नातक आवेदकों को 40 प्रतिशत (अधिकतम चार लाख रुपये) तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

ऑनलाइन पोर्टल से होगा आवेदन

इच्छुक निबंधित किसान कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल farmech.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन के दौरान किसान पंजीकरण, जाति प्रमाण-पत्र, मालगुजारी रसीद/एलपीसी/जमाबंदी समेत आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। निबंधित समूहों के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य होगा।

वहीं, इलेक्ट्रिक सिंचाई मोटर पंप के लिए आवेदन करने वाले किसान के नाम पर कम से कम 50 डिसमिल भूमि होना जरूरी है।

योजना से संबंधित पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और तकनीकी जानकारी के लिए किसान जिला कृषि अभियंत्रण कार्यालय, खगड़िया से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का संपर्क नंबर 9031643923 है।