Supreme Court On CBSE’s 3 Language Policy: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को सीबीएसई से कहा कि वो क्लास 6 के छात्रों के लिए ‘थ्री लैग्वेज पॉलिसी’ को लागू करने को 2027 में शुरू होने वाले अगले एकेडमिक सेशन तक टालने पर विचार करे. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच इस भाषा नीति को चुनौती देने वाली एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि इस देरी से छात्रों को बिना किसी बेवजह की मुश्किल के नई एकेडमिक जरूरत के हिसाब से ढलने में मदद मिल सकती है.
‘मौजूदा छात्रों को मिले छूट’
कोर्ट ने ये भी कहा कि जो छात्र अभी क्लास 6 में हैं और जो मौजूदा एकेडमिक ईयर के दौरान अपनी मर्जी से 3 भाषाएं पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जा सकती है. CBSE की तरफ से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि बोर्ड इस सुझाव पर विचार करेगा और कोर्ट के सामने एक नया नोट पेश करेगा. बेंच ने साफ किया कि उसकी बातें सिर्फ सुझाव थे और इससे पार्टियों के कानूनी अधिकारों या तर्कों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस नीति से जुड़े बड़े कानूनी सवालों पर अलग से विचार किया जाएगा.
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‘थ्री लैंग्वेज पॉलिसी’ का बैकग्राउंड
CBSE का लैं फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF-SE) 2023 के हिसाब से ढालने की कोशिश का हिस्सा है. 15 मई के एक सर्कुलर के तहत, बोर्ड ने तीन-भाषा वाला स्ट्रक्चर शुरू किया जिसमें छात्रों को कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होती हैं. ये नीति 1 जुलाई 2026 से क्लास 9 पर लागू होगी.
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भाषा की लिस्ट
CBSE की लिस्ट में शामिल भारतीय भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, ओडिया और असमिया वगैरह शामिल हैं. अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं को तीसरी भाषा के तौर पर सिर्फ 2 भारतीय भाषाओं के बाद या एक अतिरिक्त चौथी भाषा के तौर पर चुना जा सकता है.
CBSE ने उन छात्रों के लिए भी ट्रांजिशनल इंतजाम किए हैं जो पहले से ही 2 गैर-भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं. जब तक R3 के लिए खास किताबें अवेलेबल नहीं हो जातीं, क्लास 9 के छात्र क्लास 6 की रेलेवेंट R3 किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं. बोर्ड ने ये भी कहा है कि R3 के लिए क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट इस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 27 मई को सहमत हो गया था और केंद्र, CBSE और NCERT को नोटिस जारी किए थे.
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