गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था पर नगर निगम की सख्ती: एजेंसी पर ₹5.30 लाख का जुर्माना, कर्मचारी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां कमी पर कार्रवाई - gurugram News

Published on 21 जुल॰ 2026

गुरुग्राम2 घंटे पहले

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गुरुग्राम में स्थित नगर निगम कार्यालय। - Dainik Bhaskar

गुरुग्राम में स्थित नगर निगम कार्यालय।

गुरुग्राम नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। निगम ने जोन-4 में कार्यरत निजी एजेंसी केएस मल्टीफेसलिटी सर्विसेज को कार्य आदेश और आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही, निर्धारित संसाधन उपलब्ध न कराने के कारण एजेंसी पर 5 लाख 30 हजार 943 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त पूजा चांवरिया ने बताया कि एजेंसी को जोन-4 में प्रतिदिन 10 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और 70 सफाई कर्मी उपलब्ध कराने थे। हालांकि, निरीक्षण के दौरान कई दिनों तक निर्धारित संख्या से कम ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और सफाई कर्मचारी तैनात पाए गए। इस कमी के कारण सफाई कार्य प्रभावित हुआ, जिसे निगम प्रशासन ने गंभीरता से लिया।

गुरुग्राम नगर निगम ने की कार्रवाई।

गुरुग्राम नगर निगम ने की कार्रवाई।

ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और सफाई कर्मियों की कमी पर लगाया जुर्माना

रिकॉर्ड के अनुसार, विभिन्न तिथियों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और सफाई कर्मियों की कमी के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कमी के लिए 1 लाख 47 हजार 500 रुपए और सफाई कर्मियों की कमी के लिए 3 लाख 83 हजार 443 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

अतिरिक्त आयुक्त ने एजेंसी को तत्काल प्रभाव से कार्य आदेश के अनुरूप सभी आवश्यक वाहन और सफाई कर्मी उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, ताकि जोन-4 में सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में कार्य में सुधार नहीं हुआ, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने की राशि लगातार लागू रहेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।

'सफाई कार्य में शर्तों का उल्लंघन स्वीकार नहीं होगा'

नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने इस संबंध में कहा कि गुरुग्राम नगर निगम नागरिकों को बेहतर स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कार्य आदेश की शर्तों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सभी एजेंसियों को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, और निर्धारित मानकों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावी और बेहतर बनी रहे।

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