बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एक ही दिन में चलाए गए नाका टिकट चेकिंग अभियान के दौरान 342 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। इन यात्रियों से 2.64 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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इसके अतिरिक्त, रेल प्रशासन ने अप्रैल से जुलाई तक पिछले चार महीनों में बिना वैध कारण के ट्रेन रोकने के 667 मामलों में कार्रवाई की है। इन मामलों में दोषी पाए गए यात्रियों से कुल 3.20 लाख रुपये की पेनाल्टी वसूल की गई।
गुरुवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन और यहां से गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों में यह विशेष नाका टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
इस अभियान में वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक और टीटीई स्टाफ शामिल थे।

341 मामलों में 2.64 लाख का जुर्माना वसूला
अभियान के दौरान बिलासपुर स्टेशन और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की सघन जांच की गई। इस दौरान बिना टिकट यात्रा के 257 मामलों से 2 लाख 16 हजार 325 रुपए, अनियमित टिकट के 49 मामलों से 43 हजार 565 रुपए और बिना बुक किए गए लगेज के 35 मामलों से 4 हजार 290 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उचित यात्रा टिकट अवश्य लें और स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए प्लेटफॉर्म टिकट खरीदें। साथ ही रेलगाड़ी और रेलवे परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। साथ ही गंदगी फैलाने और धूम्रपान जैसी गतिविधियों से बचें, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

चेन पुलिंग रोकने कड़े कदम उठाए गए
बिलासपुर रेलवे मंडल ने ट्रेनों में बेवजह अलार्म चेन खींचने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सौरभ कुमार के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहा है।
रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जुलाई तक अलार्म चेन के गलत इस्तेमाल के 667 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय के माध्यम से 3 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।
बिना वजह चेन खींचने पर हो सकती है जेल
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना किसी उचित कारण के ट्रेन की अलार्म चेन खींचना अपराध है। ऐसा करने पर दोषी को एक साल तक की जेल, 1 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।