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सरकार किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जो उसकी आर्थिक दिक्कतों को दूर करने में कारगर साबित हो रही हैं. ऐसे Govt Schemes की लिस्ट में पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojna) भी शामिल हैं, जो एक पेंशन स्कीम है और मंथली 3000 रुपये की इनकम पक्की कर देती है. (Photo: ITG)

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PM-KMY को सात साल पूरे
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) या PM-KMY की शुरुआत मोदी सरकार ने 12 सितंबर 2019 को किसानों की मदद के लिए की गई थी. बीते सप्ताह ही इस योजना ने सात साल पूरे किए हैं. खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लाई गई इस योजना को जोरदार रिस्पांस मिला है. (File Photo: ITG)

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60 साल का होते ही पेंशन स्टार्ट
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए गारंटेड पेंशन पक्की करने वाली स्कीम है. किसानों का बुढ़ापा मौज में कटे इसके लिए केंद्र सरकार यह योजना संचालित कर रही है. इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र किसानों को हर महीने 3,000 रुपये तक पेंशन दी जाती है. (Photo: ITG)

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स्कीम के लिए क्या है ऐज लिमिट?
गारंटीड पेंशन पक्की करने वाली इस सरकारी स्कीम PM-KMY से जुड़ने के लिए सरकार ने जो आयु सीमा तय की है, उसके मुताबिक इसमें अप्लाई करते समय किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा उसके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि (Agriculture Land) होनी जरूरी है. (Photo: ITG)

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मंथली करना होगा इतना डिपॉजिट
सरकारी पेंशन स्कीम का पूरा लाभ लेने के लिए किसान को अपनी उम्र के अनुसार योजना के तहत मंथली 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करना होता है. सबसे जरूरी बात ये है कि जितनी रकम किसान जमा करता है, उतना ही पैसा सरकार की ओर से किसान के पेंशन अकाउंट में जमा किया जाता है. (Photo: ITG)

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फैमिली पेंशन की भी सुविधा
मोदी सरकार की पीएम मानधन योजना के नियम और शर्तों पर गौर करें, तो इसमें फैमिली पेंशन की भी सुविधा जोड़ी गई है. अगर संबंधित किसान का किसी कारणवश निधन हो जाता है, तो फिर उसके जीवनसाथी को नियमों के अनुसार तय की गई पेंशन का आधा हिस्सा दिया जाने लगता है. (Photo: ITG)

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आवेदन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट
पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें, तो इसके लिए आधार कार्ड, चालू बैंक खाते की पासबुक, जमीन का कागजात और वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए. आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पेंशन खाता ओपन करा सकते हैं. (Photo: ITG)