गांधीनगर, 10 सितंबर (भाषा) गुजरात के गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब की बिक्री में आई तेजी के बीच अगस्त, 2024 से जुलाई, 2026 के दौरान 60,354.47 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की बिक्री हुई।
इस दौरान राज्य सरकार ने शराब की बिक्री से 87.39 लाख रुपये का राजस्व भी अर्जित किया।
उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। खेड़ावाला ने गिफ्ट सिटी में शराब की बिक्री के बारे में सवाल पूछा था।
आंकड़ों के अनुसार, गिफ्ट सिटी के निर्धारित ‘वाइन एंड डाइन’ क्षेत्र में एक अगस्त, 2024 से 31 जुलाई, 2025 के बीच 3,716.28 लीटर आईएमएफएल की बिक्री हुई थी।
इसके अगले एक साल यानी एक अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2026 के बीच शराब की बिक्री बढ़कर 56,638.19 लीटर हो गई। इस तरह दो साल में कुल 60,354.47 लीटर शराब बिकी। वर्ष 2025-26 में बिक्री की मात्रा सालाना आधार पर 15 गुना से अधिक रही।
गुजरात सरकार ने दिसंबर, 2023 में गिफ्ट सिटी के लिए राज्य के शराबबंदी नियमों में ढील देते हुए शराब उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने उस समय कहा था कि इस कदम का उद्देश्य गिफ्ट सिटी में काम करने वाले निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ‘वैश्विक कारोबारी माहौल’ उपलब्ध कराना है।
उस समय लागू नियमों के तहत गिफ्ट सिटी के होटल, रेस्तरां और क्लब में ‘वाइन एंड डाइन’ सुविधा की अनुमति दी गई थी। हालांकि, व्यक्तियों को शराब की बोतल बेचने की अनुमति नहीं थी।
शुरुआत में गिफ्ट सिटी में आधिकारिक रूप से काम करने वाले लोगों और उनके आधिकारिक मेहमानों को ही निर्धारित होटल, रेस्तरां और क्लब में जरूरी परमिट लेने के बाद शराब का सेवन करने की अनुमति थी।
गिफ्ट सिटी में काम करने वाली कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों को शराब सेवन के परमिट दिए जाते थे, जबकि उनके आगंतुकों के लिए अस्थायी परमिट की व्यवस्था थी।
यह छूट गुजरात की शराबबंदी नीति में बड़ा बदलाव थी। राज्य के गठन के बाद से ही गुजरात में शराब का निर्माण, भंडारण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। गिफ्ट सिटी के लिए दी गई छूट गुजरात के किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए इस नीति में पहली ऐसी ढील थी।
दिसंबर, 2025 में इन नियमों में और ढील दी गई। इसके तहत गुजरात और भारत के बाहर से आने वाले लोगों को वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर गिफ्ट सिटी के निर्धारित होटल और रेस्तरां में शराब का सेवन करने की अनुमति दी गई।
इस बदलाव के बाद ऐसे आगंतुकों के लिए शराब सेवन का परमिट लेने की पहले वाली अनिवार्यता समाप्त हो गई, जिससे निर्धारित प्रतिष्ठानों में शराब तक उनकी पहुंच आसान हो गई।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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