सोनीपत में अशोक विहार निवासी युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने बैंक मैनेजर पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, कार व लोन के रुपए हड़पने, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
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हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस की प्रांरभिक जांच में उनकी भूमिका नहीं मिली। पुलिस आगे की जांच में लगी है।
अशोक विहार निवासी सोनिका ने बताया कि उसका विवाह 2 दिसंबर 2015 को दिल्ली के नांगलोई निवासी अनुराग शर्मा के साथ हुआ था। वह बैंक में मैनेजर है। विवाह में परिजनों ने करीब ₹25 लाख खर्च किए थे।
आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से ही बैंक मैनेजर पति और ससुराल वाले कार और सोने के जेवरातों की मांग को लेकर ताने देने लगे। प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने विवाह के 25 दिन बाद ही किस्तों पर स्विफ्ट कार दिलाई, जिसकी किस्तें उसने अपनी नौकरी की सैलरी से भरी।
बेटी के जन्म पर मांग और ₹10 लाख का पर्सनल लोन
विवाहिता ने बताया कि वर्ष 2018 में पुत्री के जन्म पर भी करीब ₹1 लाख नकद और सोने की चेन-पायल दी गई। बाद में पति के अहमदाबाद तबादले के दौरान भी शराब पीकर मारपीट की जाती रही। पीड़िता ने पति की पैसों की मांग पूरी करने के लिए अपनी सेलरी पर ₹10 लाख का पर्सनल लोन लेकर भी दिया।
2 नवंबर 2023 को आरोपी पति ने मारपीट कर सोनिका और उसकी मासूम बेटी को केवल पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया, तब से पीड़िता अपने मायके अशोक विहार सोनीपत में रह रही है। 4 जुलाई 2026 को आरोपी पति ने फोन कर ₹10 लाख और लाने तथा पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी दी।
आपसी बातचीत से नहीं निकला समाधान
विवाहिता ने 5 जुलाई 2026 को महिला थाना सोनीपत में शिकायत दी। महिला सहायक उप-निरीक्षक (L/ASI) सोनिया द्वारा मामले की जांच की गई और दोनों पक्षों को एडीआर सेंटर (ADR Center No. 877) भेजा गया, लेकिन काउंसलिंग के दौरान कोई समाधान नहीं निकला।
सास-ससुर को पुलिस ने दी राहत
पूछताछ और साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि सास और ससुर पर लगाए गए आरोपों में प्राथमिक तौर पर ठोस सच्चाई नहीं पाई गई, हालांकि तफ्तीश में सबूत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। मुख्य विवाद, मारपीट, धोखाधड़ी और प्रताड़ना केवल पति अनुराग द्वारा की जानी पाई गई।
बैंक मैनेजर पर केस दर्ज
जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रबंधक व वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने अब आरोपी पति अनुराग शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115(2), 316(2) और 351(3) के तहत केस दर्ज किया है।