शादी के गिफ्ट में मौत का सामान : होम थिएटर में छिपाकर रखा विस्फोटक, धमाके में दो की मौत, आरोपी को उम्रकैद - Haribhoomi

Published on 15 अग॰ 2026

शादी के गिफ्ट में मौत का सामान : होम थिएटर में छिपाकर रखा विस्फोटक, धमाके में दो की मौत, आरोपी को उम्रकैद

कवर्धा में शादी के गिफ्ट में रखे होम थिएटर में विस्फोट से दो लोगों की मौत मामले में आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

 District Court, Kawardha

जिला न्यायालय, कवर्धा

  • Published: 15 Aug 2026, 11:10 AM IST
  • Last Updated: 15 Aug 2026, 11:10 AM IST

कवर्धा। कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में विस्फोटक पदार्थ रखकर जानलेवा धमाका करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2023 में हुए इस विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे। मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

होम थिएटर चालू करते ही हुआ जोरदार धमाका
अभियोजन के मुताबिक, ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को घर के एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान उपहार में मिले सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया, तभी जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत और दीवारें तक क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह भी घायल हुए थे।

जांच में सामने आई साजिश
घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी के टुकड़े सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए। विवेचना में सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने ललिता धुर्वे से प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर में विस्फोटक पदार्थ लगाया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की।

हत्या और विस्फोटक अधिनियम में दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन के पक्ष को आधार मानते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 के साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी माना। अदालत ने धारा 302 के दोनों मामलों में उम्रकैद और धारा 307 के पांच मामलों में भी उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी आरोपी को दंडित किया गया। 

कोर्ट ने आरोपी पर 9,500 रुपये का लगाया जुर्माना 
कोर्ट ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। शादी के खुशनुमा माहौल के बाद उपहार में मिले होम थिएटर से हुए इस भयावह विस्फोट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। अब अदालत के फैसले के बाद मामले में दोषी आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली है।

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