PMFBY खरीफ 2026: आज है रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, बैंक बंद होने पर भी ऐसे करें आवेदन
Published: Saturday, August 15, 2026, 9:56 [IST]
खरीफ पीएमएफबीवाई (PMFBY) में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों के लिए शनिवार, 15 अगस्त 2026 का दिन बेहद अहम है। अगर आपके जिले में खरीफ 2026 की डेडलाइन आज खत्म हो रही है, तो बिना देर किए ऑफिशियल पोर्टल पर अपने क्षेत्र की कट-ऑफ डेट जरूर चेक कर लें। आज बैंक की छुट्टी होने के बावजूद ऑनलाइन पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूपीआई (UPI), आईएमपीएस (IMPS) और एनईएफटी (NEFT) जैसी सेवाएं 24 घंटे चालू रहती हैं। इसलिए, अगर आपके जिले में आज खरीफ 2026 का पोर्टल खुला दिख रहा है, तो रात 11:59 बजे से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर पूरा कर लें।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले PMFBY पोर्टल के 'Farmer Registration' सेक्शन में जाएं। यहां खरीफ 2026 चुनकर अपना राज्य, जिला और गांव सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और जमीन से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। ध्यान रखें कि अपने गांव के लिए अधिसूचित (Notified) फसल ही चुनें। मांगी गई जगह पर जमीन के दस्तावेज और बुवाई का सबूत (Sowing Proof) अपलोड करें। प्रीमियम जमा करने के बाद 'Application Status' से रसीद डाउनलोड कर लें। अगर इंटरनेट धीमा है या नेटवर्क की समस्या आ रही है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं।

आज सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पूरी तरह काम कर रहे हैं। यूपीआई (UPI) तुरंत पेमेंट का सबसे आसान जरिया है, जो छुट्टियों के दिन भी 24 घंटे चालू रहता है। इसके अलावा IMPS और NEFT भी 24x7 उपलब्ध हैं, जिससे बैंक में पैसे अटकने की गुंजाइश नहीं रहती। पेमेंट करते समय अपना नाम और आईएफएससी (IFSC) कोड सही से मिला लें ताकि ट्रांजेक्शन फेल न हो। पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज आने के बाद रेफरेंस नंबर संभाल कर रख लें। अगर भुगतान बीच में अटक जाता है, तो बैंक अलर्ट चेक करने के बाद ही दोबारा प्रयास करें।
प्रीमियम जमा करने से पहले किसान के हिस्से की अधिकतम सीमा जरूर जान लें। PMFBY के तहत किसानों के लिए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं, जो पूरे देश में एक समान लागू होती हैं। बाकी बची प्रीमियम राशि पर सरकार सब्सिडी देती है। आवेदन करते समय स्क्रीन पर अपनी कुल बीमित राशि (Sum Insured) जरूर चेक कर लें।
| सीजन / फसल | किसान के लिए अधिकतम प्रीमियम |
|---|---|
| खरीफ खाद्यान्न और तिलहन | बीमित राशि का 2% |
| रबी खाद्यान्न और तिलहन | बीमित राशि का 1.5% |
| वार्षिक व्यावसायिक / बागवानी फसलें | बीमित राशि का 5% |
PMFBY खरीफ 2026: जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पात्रता और क्लेम सुरक्षित करने के तरीके
फॉर्म भरने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और बुवाई का सबूत। कई मामलों में बुवाई प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र (Self-declaration) भी मान्य होता है। सीधे बैंक खाते में क्लेम की राशि (DBT) बिना रुकावट पाने के लिए आधार का बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। अगर स्थानीय स्तर पर फसल को कोई नुकसान होता है, तो 72 घंटे के भीतर 'क्रॉप इंश्योरेंस ऐप' या 14447 टोल-फ्री नंबर पर सूचना दें। पोर्टल पर कोई तकनीकी दिक्कत आने पर आप व्हाट्सएप चैटबॉट 7065514447 की मदद भी ले सकते हैं।
अगर आपका आवेदन या क्लेम खारिज हो जाता है, तो सबसे पहले KRPH के जरिए इसकी वजह जानें। इसके बाद तय समय सीमा के भीतर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी जिला शिकायत निवारण समिति (District Grievance Redressal Committee) में अपील करें। अंतिम तिथि और फसलों की कवरेज जिलेवार अधिसूचनाओं पर निर्भर करती है, इसलिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। समय रहते रजिस्ट्रेशन पूरा करने, रसीद सुरक्षित रखने और फोटो का बैकअप रखने से भविष्य में क्लेम संबंधी विवादों से बचा जा सकता है।
Story first published: Saturday, August 15, 2026, 9:56 [IST]
Other articles published on Aug 15, 2026