ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क पर NIA का शिकंजा, ISIS से जुड़े 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Published on 18 सित॰ 2026

ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क पर NIA का शिकंजा, ISIS से जुड़े 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क पर NIA की बड़ी कार्रवाईImage Credit source: PTI (फाइल फोटो)

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने और आतंकी संगठन ISIS की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई की है. एनआईए ने विजयवाड़ा की विशेष NIA अदालत में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ये मामला ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन से जुड़ा है. चार्जशीट में मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मोहम्मद दानिश, मिर्जा सोहेल बेग, लकी अहमद, जीशान अब्दुल मजीद, मीर आसिफ अली, अब्दुल सलाम, शारुक खान और शेख फैज उर रहमान को आरोपी बनाया गया है.

एनआईए के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के सदस्य या समर्थक थे. आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल युवाओं को प्रभावित और कट्टरपंथी बनाने के लिए किया.

जिहाद के जरिए भारत में खिलाफत स्थापित करने की साजिश

जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपियों ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हिंसक जिहाद के जरिए भारत में खिलाफत स्थापित करने की बड़ी साजिश रची थी. इसके लिए कथित तौर पर ऐसे युवाओं को निशाना बनाया गया, जो आसानी से उनके प्रभाव में आ सकते थे.

विस्फोटक बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग की तैयारी

एनआईए के मुताबिक, आरोपियों ने युवाओं को हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित और कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की. जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी विस्फोटक बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे. इस मामले में जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई. एनआईए का कहना है कि आरोपियों ने आपस में गुप्त तरीके से बातचीत करने के लिए एक सिक्योर कम्युनिकेशन ऐप विकसित किया था. आरोप है कि इस ऐप को तैयार करने और उसका परीक्षण करने का मकसद आपस में होने वाली बातचीत को सुरक्षित और गुप्त रखना था.

मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार

ये मामला सबसे पहले 23 मार्च 2026 को विजयवाड़ा के विजयवाड़ा II टाउन थाने में दर्ज किया गया था. बाद में NIA ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली. मामले में अब तक 11 आरोपियों और कानून से संघर्षरत एक बच्चे को गिरफ्तार किया जा चुका है. एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है. एनआईए ने कहा है कि मामले में बाकी आरोपियों और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच अभी जारी है.

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जितेन्द्र कुमार शर्मा

जितेन्द्र कुमार शर्मा

साल 2002 से क्राइम और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग का अनुभव। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, शाह टाइम्स के अलावा टीवी मीडिया में BAG Films के नामी शो सनसनी और रेड अलर्ट में काम किया। उसके बाद न्यूज 24, इंडिया टीवी में सेवाए दी और टीवी 9 भारतवर्ष के साथ सफर जारी है।

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