
बाॅम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच का फैसला
NEET OMR Row: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी 2026 का रिजल्ट 16 जुलाई को जारी किया था, जिसे जारी हुए दो सप्ताह बीतने को है. इस बीच NEET UG 2026 की OMR शीट को लेकर नया विवाद सामने आया है. कई कैंडिडेट्स दावा कर रहे हैं कि उनकी नीट यूजी 2026 की OMR शीट में बदलाव किया गया है. तो वहीं इस वजह से उन्हें कम नंबर मिले हैं. इसकी को लेकर कुछ कैंडिडेट्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच याचिका दायर की थी. इन कैंडिडेट्स की याचिका को बेंच ने खारिज कर दिया है. साथ ही बेंच ने कैंडिडेट्स पर कुल 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आइए, पूरा मामला विस्तार से जानते हैं. जानते हैं कि NEET कैंडिडेट्स ने OMR शीट को लेकर क्या याचिका दाखिल की थी. जानेंगे कि क्या कहते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.
हाईकोर्ट ने इस वजह से खारिज की याचिका
बाॅम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद में नीट यूजी 2026 के चार कैंडिडेट्स अथर्व, ऋचा, सोहम, राहुल ने याचिका दाखिल की थी. दाखिल याचिका में कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया था कि नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में उनकी OMR शीट छेड़छाड़ की गई है. साथ ही कैंडिडेट्स ने गलत मूल्यांकन का आरोप लगाया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दो कैंडिडेट्स की याचिकाएं उनके ओरिजिनल OMR शीट की जांच करने और NTA का पक्ष सुनने के बाद मेरिट के आधार पर खारिज कर दीं. वहीं बाकी दो कैंडिडेट्स ने अपनी याचिकाएं वापस ले लीं.हाईकोर्ट में आने से पहले, इन चारों कैंडिडेट्स ने NTA के सामने यही दावा किया था और तय OMR चैलेंज प्रोसेस/शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत उन्हें जवाब भी मिला था.
प्रत्येक कैंडिडेट्स पर 5000 हजार का जुर्माना
नीट यूजी OMR शीट को लेकर याचिका दाखिल करने वाले कैंडिडेट्स पर हाईकोर्ट ने कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रत्येक कैंडिडेट पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इस तरह 4 कैंडिडेट्स को जुर्माने के तौर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. कैंडिडेट्स को ये जुर्मानाNTA को देना होगा.NTA ने 20 जुलाई 2026 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से कैंडिडेट्स को OMR के साथ छेड़छाड़ के झूठे दावों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था.

कुमार कुन्दन
साल 2004 में "जी न्यूज" से पत्रकारिता की शुरुआत किया। इसके बाद "टोटल टीवी", "न्यूज24", " इंडिया टीवी", इसके बाद "राजस्थान पत्रिका" अखबार और फिर टीवी 9 भारतवर्ष से जुड़ा.
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