ग्वालियर की गुमशुदा लड़की के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने SIT प्रमुख एएसपी सुजावल जग्गा को जांच से हटाने और ग्वालियर SSP को स्वयं जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
MP High Court On Missing Girl Case
Modified Date: July 20, 2026 / 11:41 pm IST
Published Date: July 20, 2026 11:36 pm IST
HIGHLIGHTS
- हाईकोर्ट ने SIT प्रमुख एएसपी सुजावल जग्गा को जांच से हटाने के निर्देश दिए।
- ग्वालियर SSP को खुद जांच की कमान संभालने का आदेश मिला।
- मामले में पीड़िता के पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।
ग्वालियर :MP High Court On Missing Girl Case : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक गुमशुदा लड़की के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पुलिस की जांच पर सख्त नाराजगी जताते हुए विशेष जांच टीम (SIT) के प्रमुख एएसपी सुजावल जग्गा को जांच से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने ग्वालियर एसएसपी को खुद इस पूरी जांच की कमान अपने हाथों में लेने के आदेश दिए हैं।
“क्या एएसपी रैंक के अधिकारी की जांच का यही तरीका है?”
गुमशुदा लड़की और संबंधित युवक की तलाश में पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही पर हाईकोर्ट ने कड़े सवाल खड़े किए हैं। High Court Verdict अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस मामले को सुलझाने के बजाय पीड़िता के परिजनों को ही बार-बार परेशान कर रही है। कोर्ट ने सवाल उठाया, “क्या एएसपी रैंक के अधिकारी की जांच करने का यही तरीका है?”
बेटी की तलाश में पिता ने दायर की थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस डीजीपी को भी इस पर संज्ञान लेने की टिप्पणी की है। गौरतलब है कि लापता बेटी की तलाश के लिए उसके लाचार पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।हाईकोर्ट के इस सख्त रुख और जांच से SIT प्रमुख को हटाए जाने के बाद ग्वालियर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
ये भी पढ़ें
- SAIL Apprentice Recruitment 2026: अब बिना परीक्षा के मिलेगी सरकारी नौकरी! SAIL में 1110 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानिए कौन भर सकता है फॉर्म और कब है आखिरी तारीख
- Abhijeet Dipke Arrested?: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और जेपी नड्डा के बीच हुई 10 मिनट तक चर्चा, इधर दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को लिया हिरासत में
- Jantar Mantar Protest Latest Update: जंतर-मंतर से संसद कूच के बीच हंगामा, पुलिस प्रदर्शकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
प्रश्न 1: हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
उत्तर: हाईकोर्ट ने SIT प्रमुख एएसपी सुजावल जग्गा को जांच से हटाने और ग्वालियर SSP को स्वयं जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
प्रश्न 2: मामला किससे जुड़ा है?
उत्तर: यह मामला ग्वालियर की एक गुमशुदा लड़की की तलाश और पुलिस जांच से जुड़ा है।
प्रश्न 3: हाईकोर्ट ने पुलिस पर क्या टिप्पणी की?
उत्तर: अदालत ने पुलिस जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस मामले को सुलझाने के बजाय पीड़िता के परिजनों को परेशान कर रही है।
लेखक के बारे में
I’m Sneha Singh, a journalist and news producer at IBC24. A Gold Medalist in Journalism and Mass Communication, I specialize in news production, content writing, and digital storytelling. With a keen interest in political and crime reporting, I believe in delivering accurate, ethical, and impactful journalism that informs and connects with people.
Web Title: MP High Court Removes SIT Chief in Gwalior Missing Girl Case
People also search for
शहर की खबरें
advertisement will close in 10 seconds ×