FASTag New Rules 2026: आज से FASTag को लेकर बदले नियम! गाड़ी लेकर निकलने से पहले जान लें नया अपडेट, आपकी जेब पर पड़ सकता है सीधा असर | IBC24

Published on 2 अक्टू॰ 2026

नई दिल्ली: FASTag New Rules 2026: देशभर में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए FASTag जरूरी है। अब दिव्यांगजनों को मिलने वाले टोल टैक्स छूट वाले FASTag के नियमों में बदलाव (FASTag New Rules 2026) किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इसका मकसद दिव्यांग लोगों के लिए टोल प्लाजा से गुजरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। अब पात्र लोगों को हर साल FASTag को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मिलेगी वैलिडिटी

नए नियमों के तहत टोल छूट वाले FASTag की वैधता दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब (FASTag New Rules 2026) से तय की जाएगी। जिन लोगों की दिव्यांगता 70 से 100 प्रतिशत के बीच है, उनका FASTag 5 साल तक वैध रहेगा। वहीं, 40 प्रतिशत से अधिक और 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले पात्र लोगों के FASTag की वैधता 3 साल होगी। इससे बार-बार आवेदन करने की जरूरत से राहत मिलेगी।

हर साल आवेदन करने की परेशानी होगी खत्म

पहले टोल छूट जारी रखने के लिए पात्र दिव्यांगजनों को हर साल FASTag के लिए आवेदन और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। इसमें समय और कागजी कार्रवाई दोनों लगते थे। अब 3 या 5 साल की वैलिडिटी मिलने के बाद FASTag की अवधि खत्म होने पर ही दोबारा आवेदन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से किया जा सकेगा।

टोल छूट के लिए जरूरी हैं ये शर्तें

टोल छूट वाला FASTag पाने के लिए पात्र व्यक्ति के पास मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन दिव्यांग व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए या वाहन उनके इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से पंजीकृत होना चाहिए। छूट केवल उसी वाहन पर लागू होगी, जिस पर संबंधित FASTag लगाया गया है। नियमों का गलत इस्तेमाल करने पर FASTag को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

UDID कार्ड से कर सकते हैं आवेदन

नए नियमों से टोल प्लाजा पर FASTag की जांच (FASTag Check) और वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। डिजिटल सत्यापन से समय बचाने के साथ फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। पात्र दिव्यांगजन NHAI या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए वैध UDID (यूनिक डिसेबिलिटी आईडी) कार्ड और वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज देने होंगे।

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