Bhopal Property Dispute: हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई क्यों नहीं? अरेरा कॉलोनी में सीलिंग की मांग तेज, कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएगी रहवासी समिति

Published on 12 अक्टू॰ 2026

Bhopal Commercial Property Dispute: भोपाल (Bhopal) की अरेरा कॉलोनी (Arera Colony) सहित अन्य आवासीय क्षेत्रों में कथित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर रहवासियों ने नगर निगम (Bhopal Nagar Nigam) के खिलाफ नाराजगी जताई है। 

संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर हाईकोर्ट (High Court) के आदेश का पालन कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों पर सीलिंग सहित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

समिति के मुताबिक, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने 8 सितंबर 2026 को संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देने, भू-उपयोग और भवन अनुमतियों की जांच कर चार सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 

समिति का आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बावजूद संबंधित संपत्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

सिर्फ संपत्ति फ्री होल्ड होना व्यावसायिक उपयोग का आधार नहीं

रहवासियों का कहना है कि कई भूखंडों के स्वीकृत नक्शों और दस्तावेजों में आवासीय उपयोग दर्ज है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

समिति ने स्पष्ट किया कि संपत्ति फ्रीहोल्ड होने मात्र से व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं मिलती।

पिछले चार साल में अवैध संपत्तियां 20 से बढ़कर 80 हो गई

समिति के अनुसार, वर्ष 2022 में ऐसे करीब 20 मामले थे, जिनकी संख्या अब 80 से अधिक हो गई है। 

पूर्व में सील की गई कुछ संपत्तियों में भी गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें सामने आने का दावा किया गया है।

अवैध निर्माणों को नियमित करने की आशंका भी जताई

रहवासियों ने प्रस्तावित भोपाल मास्टर प्लान-2047 (Bhopal Master Plan-2047) के आधार पर कथित अवैध निर्माणों को नियमित करने की आशंका भी जताई है। 

समिति का कहना है कि संबंधित क्षेत्र प्रस्तावित योजना में RG-3 आवासीय श्रेणी में शामिल है।

कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे

समिति ने सभी संबंधित संपत्तियों के भू-उपयोग, भवन अनुमति और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। 

साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। 

समिति ने कॉलोनी की आवासीय पहचान और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है।

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