Bank Customer Complaint Rules: बैंक कर्मचारी करे बदसलूकी तो कहां करें शिकायत? जानें पूरा तरीका

Published on 16 अक्टू॰ 2026

Bank Customer Complaint Rules: आजकल कई लोगों का बैंक में खाता खुला होता है और जिसका नही खुला वो खुवलाने जाते हैं, क्योंकि हर जगह ही बैंक खाते की जरुरत पड़ती ही है। चाहे आपको अपने पैसे सेव रखने हो या फिर गहने रखने हों। इतना ही नहीं अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो ज्यादातर सैलरी अकाउंट में आती है। ऐसे में किसी न किसी काम जैसे केवाईसी के लिए, लोन लेने , पैसे निकालने- जमा करने या अन्य कामों के लिए बैंक जाने की जरुरत पड़ती है।

ऐसे में कई बार वहां बैंक में बैंक कर्मियों का बर्ताव सही नहीं रहता है। इससे ग्राहक परेशान हो जाते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था, जिसमें एक बैंक में बुजुर्ग व्यक्ति अपनेKYC के काम के लिए गया था, लेकिन वहां बैंक एक कर्मी ने उसके साथ काफी बदसलूकी की। वीडियो के आने से ही सवाल उठ रहें हैं कि, यदि कोई ऐसा बर्ताव करता है तो ग्राहक को सबसे पहले क्या करना (Bank Complaint Process) चाहिए? आइये जानते हैं क्या करें।

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बदसलूकी करने पर क्या करें ग्राहक

अगर आपके साथ भी बैंक में कोई कर्मचारी गलत भाषा का इस्तेमाल (Bank Employee Misbehavior Complaint) करता है, अपमानजनक व्यवहार करता है या बिना उचित कारण आपका काम करने से मना करता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में शांत रहें और कर्मचारी का नाम, घटना की तारीख, समय और बैंक शाखा का विवरण अपने पास रखें। इसके बाद संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर से शिकायत करें। आप अपनी शिकायत लिखित रूप में दे सकते हैं या बैंक के आधिकारिक शिकायत माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

शिकायत में साफ-साफ बताएं कि आपके साथ क्या हुआ और आप किस समस्या का समाधान चाहते हैं। शिकायत जमा करने के बाद उसकी रसीद या शिकायत नंबर जरूर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप शिकायत (Bank Customer Rights India) की स्थिति जान सकें।

ब्रांच मैनेजर से करें शिकायत

बैंक कर्मचारी के गलत व्यवहार की शिकायत करने के लिए सबसे पहला विकल्प संबंधित शाखा का ब्रांच मैनेजर है। आप उन्हें घटना की पूरी जानकारी देकर उचित कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं।

अगर ब्रांच मैनेजर आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है या समस्या का समाधान नहीं होता, तो आप बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्यालय या ग्राहक शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, कई बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कस्टमर केयर के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा देते हैं। 

RBI में कब और कैसे कर सकते हैं शिकायत?

अगर बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की शिकायत निवारण व्यवस्था का सहारा ले सकते हैं। RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन योजना (RBI Banking Ombudsman Complaint)  के तहत पात्र शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

इसके लिए आप RBI के आधिकारिक शिकायत पोर्टल 'https://cms.rbi.org.in' पर शिकायत (RBI CMS Complaint Online) दर्ज कर सकते हैं। अगर बैंक शिकायत मिलने के 30 दिन के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायत को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से खारिज कर देता है और ग्राहक जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार RBI में शिकायत की जा सकती है। हालांकि, शिकायत दर्ज करने से पहले योजना की पात्रता और लागू नियमों को जरूर जांच लें। 

शिकायत करते समय इन बातों का रखें ध्यान

बैंक में बदसलूकी या खराब सेवा से जुड़ी शिकायत करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए...

1. घटना से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज, संदेश या अन्य प्रमाण संभालकर रखें।

2. बैंक में शिकायत दर्ज कराने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।

3. तारीख, समय, शाखा का नाम और समस्या का स्पष्ट विवरण लिखें।

4.  बैंक से मिले जवाब और शिकायत से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।

5. अगर मामला धमकी, मारपीट या किसी अन्य गंभीर अपराध से जुड़ा है, तो जरूरत के अनुसार पुलिस की मदद लें।

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