डॉ. अंबेडकर नगर (महू) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) की नियुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुर
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यह आदेश जस्टि, मिलिंद रमेश फड़के ने 2 सितंबर 2026 को रिट याचिका दिनेश पांचोली विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य की सुनवाई के दौरान दिया।
नियुक्ति की अवधि एक साल थी, तीन साल मानने का तर्क नहीं माना
याचिकाकर्ता दिनेश पांचोली पहले महू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत थे।
इसके बाद दिनेश आर्य को इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति से संबंधित आदेश 21 अप्रैल 2023 को जारी हुआ था।
इस आदेश में नियुक्ति की अवधि एक वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई थी।
याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी संबंधित व्यक्ति न्यायालयीन कार्यवाही में APP के तौर पर उपस्थित हो रहे थे।
विभागीय मैनुअल का हवाला देकर 3 साल की नियुक्ति बताई
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से तर्क दिया गया कि डिपार्टेंट मेन्युअल के Clause-20 के अनुसार लोकअभियोजक और अतिरिक्ति लोकअभियोजक की नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष तक की जा सकती है।
इसलिए संबंधित नियुक्ति को तीन वर्ष की अवधि के लिए माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मैनुअल में नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहींं होने का प्रावधान होने का मतलब यह नहीं है कि हर नियुक्ति अपने आप तीन साल के लिए हो जाएगी। नियुक्ति की वास्तविक अवधि वही मानी जाएगी, जो नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से तय की गई है।
कार्यकाल खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश होना अधिकार के बिना था
हाईकोर्ट ने माना कि नियुक्ति आदेश में निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में न्यायालय में उपस्थित होना बिना अधिकार के था।
हालांकि, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति की स्थिति को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाए, इस पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को दी है।
अब नए सिरे से होगी नियुक्ति
मामले में हाईकोर्ट का सबसे अहम निर्देश यह है कि महू के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद के लिए नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता दिनेश पांचोली को भी इस नई नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन कर भाग लेने की स्वतंत्रता दी है।
राज्य शासन को निर्देश दिया गया है कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से आठ सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।
इन निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने रिट याचिका का निराकरण कर दिया याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जयेश गुरनानी ने पैरवी की।