
ताहिर हुसैन को 2 साल जेल की सजाImage Credit source: PTI (फाइल फोटो)
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दो साल की जेल की सजा सुनाई है. उन पर दंगा भड़काने में मदद करने का आरोप था. कोर्ट ने टिप्पणी की कि ताहिर हुसैन एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे. ऐसे में उनसे लोगों को शांत रखने और हिंसा रोकने की अपेक्षा की जाती थी. हालांकि कोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अपने घर का इस्तेमाल दंगाइयों को हमले करने में मदद पहुंचाने के लिए होने दिया.
ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में यह दूसरी बार सजा सुनाई गई है. इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. दरअसल, फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि दोषी पर जो आरोप लगाया गया है और जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, वो ये है कि उसने दंगाइयों को अपने घर का इस्तेमाल करने के लिए दिया था. अभियोजन पक्ष द्वारा दंगे में दोषी की सक्रिय भागीदारी साबित न कर पाने मात्र से उसके कृत्य की गंभीरता कम नहीं हो जाती, क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला हाथ भी उतना ही दोषी होता है या उससे भी अधिक, जितना कि काम करने वाला हाथ होता है.
10 अक्टूबर को कोर्ट ने माना था दोषी
अदालत ने 10 अक्टूबर को ताहिर हुसैन को मामले में दोषी ठहराया था, जबकि इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.
किसने दर्ज कराई थी शिकायत?
इरशाद अली ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 फरवरी 2020 को उनकी दुकान में लूटपाट हुई और आग लगा दी गई, जिससे 17-18 लाख रुपये का सामान चोरी हो गया और 10 लाख रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा. एक अन्य शिकायतकर्ता मोहम्मद जाहिद ने भी बताया था कि दंगाइयों ने ताहिर हुसैन के समर्थन में नारे लगाए थे, जिनकी पहचान दो कांस्टेबलों ने जांच के दौरान की थी.

जीतेन्द्र भाटी
करीब डेढ़ दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉलिटिक्स, क्राइम, सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग. BAG Films की नर्सरी से IBN7, आज़ाद न्यूज़, प्रज्ञा TV, 4 रियल न्यूज, Focus News और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया होते हुए देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 भारतवर्ष में खबरों के बीच सफर जारी.
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