84 दिन साथ रहे लेकिन संबंध नहीं बनाए, शादी के 5 महीने बाद ही मांगा तलाक... दिल्ली HC ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Published on 18 अक्टू॰ 2026

Delhi High Court Divorce Verdict: एक दंपत्ति ने दिसंबर 2025 में आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था. दोनों 84 दिन साथ रहे. इसके बाद अलग होने का फैसला कर लिया. 23 फरवरी 2026 से दोनों अलग रहने लगे. मई 2026 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की. दोनों ने कहा कि उनके बीच संबंध नहीं बने हैं. आपसी तालमेल की कमी है और मतभेद हैं, इसलिए विवाह के रिश्ते को आगे बढ़ाना असंभव है.

तीस हजारी कोर्ट स्थित फैमली कोर्ट ने याचिका को खारीज कर दिया है. कोर्ट की ओर से कहा गया कि दंपत्ति की ओर से शारीरिक संबंध न बनने का कारण नहीं बताया गया. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों दंपत्ति को तलाक के लिए मंजूरी दे दी. हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम में बड़ा फेरबदल करते हुए दंपत्ति को एक साल से पहले इस तलाक की मंजूरी दे दी.

जस्टिस विवेक चौधरी और रेणु भटनागर ने सुनाया फैसला

जस्टिस विवेक चौधरी और रेणु भटनागर ने ये फैसला सुनाया है. बेंच ने कहा कि दो जवान लोगों के जीवन का सवाल होता है, वहां एक साल का इंतजार सही नहीं है. उनको नई जिदंगी शुरू करने का मौका दिया जाना चाहिए. ये बात कानून और समाज के हित में है. ऐसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, जो कानून के सख्त नियमों के कारण कागजों पर बने रहें.

जहां शुरुआत ही खराब हो, वहां जबरन कागजी बंधन सही नहीं- कोर्ट

बेंच ने कहा कि पारीवारिक संबंधों पर ये एक साल साथ रहे की कानूनी बंदिश इसलिए लगाई गई थी, ताकि पति-पत्नी को फिर से नया जीवन शुरू करने का अवसर मिल सके. यहां 84 दिन साथ में रहने के बाद भी दंपत्ति से शारीरिक संबंध नहीं बनाए, जहां शुरुआत ही खराब हो, वहां जबरन कागजी बंधन सही नहीं है. ऐसे हालात में तलाक की याचिक एक साल पहले ही मंजूर कर लेनी चाहिए.

हाईकोर्ट की बेंच ने तीस हजारी स्थित फैमली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो इस दंपत्ति की तालाक याचिका को तुरंत स्वीकार करे. बेंच ने कहा कि अब इस दंपत्ति का समय न बर्बाद किया जाए. बता दें कि 30 अगस्त को फैमली कोर्ट ने दंपत्ति की याचिका खारीज कर दी थी.

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वरुण कुमार

वरुण कुमार

वरुण कुमार पिछले पांच वर्षों से पत्रकारिता जगत का हिस्सा हैं. साल 2021 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद प्रभासाक्षी न्यूज वेबसाइट से पत्रकारिता की शुरुआत की और फिर एबीपी न्यूज का हिस्सा बने. अब TV9 डिजिटल की धर्म टीम के साथ काम कर रहे हैं.

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