पहले चालान फेंका, फिर नहीं भरा जुर्माना, 58 साल के शख्स पर लगा 2.8 लाख रुपये का जुर्माना

Published on 22 अक्टू॰ 2026

पहले चालान फेंका, फिर नहीं भरा जुर्माना, 58 साल के शख्स पर लगा 2.8 लाख रुपये का जुर्माना

बुजुर्ग को भरना होगा 2.8 लाख का चालान Image Credit source: AI

ब्रिटेन में पार्किंग टिकट को लेकर एक शख्स की ऐसी हरकत सामने आई है, जिसका खामियाजा अब उसे भारी जुर्माने के रूप में भुगतना पड़ रहा है. पार्किंग नियम तोड़ने पर चालान मिलने से नाराज 58 साल के स्टीफन लैंग ने टिकट जारी करने वाली महिला अधिकारी के चेहरे पर ही उसे फेंक दिया. इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने दोबारा टिकट को फाड़ने के बजाय मरोड़कर अधिकारी की तरफ फेंक दिया. अब कोर्ट ने इस मामले में उसे कुल 2,270.90 पाउंड यानी करीब 2.8 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है.

मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टीफन लैंग ब्रिटेन के कॉर्नवाल का रहने वाला है. मामला उस समय शुरू हुआ, जब उसने अपनी कार तय पार्किंग बे के बाहर खड़ी कर दी. इस पर एक महिला सिविल एनफोर्समेंट अधिकारी ने उसकी गाड़ी पर पार्किंग टिकट जारी कर दिया. आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग चालान भरने या उसके खिलाफ शिकायत करने का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन लैंग ने अलग ही तरीका चुना.

कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना

वह अपनी कार की विंडस्क्रीन से टिकट निकालकर सीधे महिला अधिकारी के चेहरे पर फेंककर वहां से चला गया. हालांकि, कुछ देर बाद वह फिर वापस आया. उस समय महिला अधिकारी जमीन पर पड़े टिकट को उठाकर दोबारा गाड़ी पर लगाने की कोशिश कर रही थी. लैंग ने फिर से टिकट हटाया, उसे हाथ से मसलकर कागज की तरह गेंद बनाया और महिला अधिकारी की तरफ फेंक दिया. इस पूरी घटना को अधिकारी के शरीर पर लगे कैमरे और कार पार्क में लगे सीसीटीवी कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया. यही फुटेज मामले में अहम सबूत बना.

कॉर्नवाल काउंसिल के मुताबिक, लैंग को 20 नवंबर 2025 को कूड़ा फैलाने के मामले में दोषी पाया गया था. उसे 250 पाउंड यानी करीब 32 हजार रुपये का फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी किया गया था. लेकिन उसने इस रकम का भुगतान नहीं किया. इतना ही नहीं, उसे याद दिलाने के लिए नोटिस भेजा गया और चेतावनी भी दी गई कि भुगतान नहीं करने पर मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है. इसके बावजूद उसने जुर्माना नहीं भरा. बुधवार को यह मामला ट्रूरो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचा. सुनवाई के दौरान लैंग खुद अदालत में मौजूद नहीं था. ऐसे में कोर्ट ने उसकी गैरमौजूदगी में ही उसे दोषी ठहराया और भुगतान का आदेश जारी कर दिया.

कोर्ट ने स्टीफन लैंग पर 250 पाउंड का जुर्माना लगाया. इसके अलावा 1,920.90 पाउंड कानूनी खर्च और 100 पाउंड विक्टिम सरचार्ज यानी पीड़ित के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा. इस तरह कुल रकम 2,270.90 पाउंड हो गई, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2.8 लाख रुपये बैठती है. कॉर्नवाल काउंसिल की कम्युनिटी सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ की कैबिनेट सदस्य थालिया मैरिंगटन ने इस व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि सड़क पर कचरा फैलाना और अपना काम कर रही अधिकारी के साथ आक्रामक व्यवहार करना, दोनों ही गलत हैं. उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों पर कचरा फैलाने के लिए आम तौर पर 100 पाउंड का फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस होता है. स्थानीय प्रशासन इसे 65 से 500 पाउंड के बीच तय कर सकता है. वहीं, कार से कचरा बाहर फेंकने पर भी 500 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई नोटिस को नजरअंदाज करता है या मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंच जाता है, तो जुर्माना बढ़कर 2,500 पाउंड तक हो सकता है.

आयुष कुमार

आयुष कुमार

आयुष कुमार, टीवी9 डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हैं. अशोक और चाणक्य की धरती बिहार से हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की तालीम हासिल की है. पत्रकारिता में तीन साल से तिल को बिना ताड़ बनाए किसी भी सोशल मुद्दे को 360 डिग्री समझाने की कोशिश करते हैं. अमर उजाला, फिरकी डॉट इन से अपने पत्रकारीय सफर की शुरुआत की है. पाठकों तक सरल शब्दों में खबरें पहुंचाना उद्देश्य रहा है. लेखन की इस दुनिया में दिलचस्पी इसलिए बढ़ गई, क्योंकि बचपन से ही काफी ज्यादा बातूनी रहे हैं. फिलहाल, टीवी9 में फीचर राइटिंग करते हुए सोशल मीडिया की नब्ज पकड़ने में माहिर हो गए है. अजीबोगरीब खबरों को गजब तरीके से लिखकर आप सबके सामने पेश करते हैं.

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