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- RERA Approval Is Required For Plots Larger Than 5,382 Square Feet. In Malanpur, An Industry Has Been Demolished And A Colony Is Being Built Without Permission On 430,000 Square Feet.
ग्वालियर45 मिनट पहले
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मालनपुर में करीब 42 साल पुरानी इंडस्ट्री एवीएन ट्यूब फैक्ट्री को खत्म कर बस रही श्री राधे एनक्लेव में बिना मप्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की अनुमति से प्लॉट बेचे जा रहे हैं। ये जमीन इंडस्ट्रीज उपयोग की है, लेकिन अफसरों से सांठगांठ कर कॉलोनी की अनुमति राजस्व विभाग व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ले ली गई। नियमों के अनुसार 5382 वर्गफीट से अधिक जमीन पर टाउनशिप तैयार करने के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जबकि यह जमीन 4,30,556 वर्गफीट है। अब बिना रेरा की अनुमति से श्रीराधे डेवलपर्स के मनीष गोयल, पंकज गोयल, विश्व प्रताप सिंह गुर्जर, राजीव गुप्ता, उमेश उपाध्याय, दीपेंद्र यादव और आदित्य सिकरवार प्लॉट बेच रहे हैं।
कलेक्टर की अनुमति, अब किसी परमिशन की क्या जरूरत: गुप्ता
- ग्राहक- मालनपुर की कॉलोनी में प्लॉट देखे हैं, किस रेट में मिलेंगे?
- राजीव गुप्ता- आगे के प्लॉट 5 हजार,पीछे के प्लॉट 2500 रुपए वर्गफीट में मिलेंगे।
- ग्राहक- लोगों का कहना है कि जमीन एवीएन इंडस्ट्रीज की है, मकान बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी।
- राजीव गुप्ता- अरे मकान बनाओ, दुकान बनाओ, भिंड कलेक्टर से परमिशन ले आए हैं, अब किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है।
- ग्राहक-हम दस्तावेज चेक कराना चाहते हैं, क्या हमें परमिशन, मालिकाना हक के दस्तावेज मिल सकते हैं।
- राजीव गुप्ता-मैं मोबाइल पर दिखा सकता हूं, पर दूंगा कोई नहीं।
- ग्राहक- बिना दस्तावेज के हम फाइनेंस कैसे करा पाएंगे।
- राजीव गुप्ता-आप सुनील तोमर से मिल लो, उनके पास सभी दस्तावेज हैं।
(यह बातचीत 11 अक्टूबर को राजीव गुप्ता के निवास स्थित कार्यालय में गुप्ता व डमी ग्राहकों के बीच हुई।
भास्कर एक्सपर्ट
-वीके शर्मा, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर, टीएनसीपी
रेरा बिना कॉलोनी अवैध रहेगी
5382 वर्ग फीट से अधिक जमीन पर कॉलोनी के लिए रेरा की अनुमति जरूरी है। रेरा के रजिस्ट्रेशन के बिना कॉलोनाइजर न तो प्रोजेक्ट का प्रचार कर सकते हैं और न प्लॉट बेच सकते हैं। मप्र एकीकृत कॉलोनाइजर एक्ट के तहत बिना वैध अनुमतियों और रेरा पंजीयन के कॉलोनी बनाने पर 10 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।
बिना रेरा पंजीयन के प्लॉट लिए तो यह परेशानियां
- प्लॉट के नामांतरण पर रोक, बिना रेरा अनुमति के कटी कॉलोनी को प्रशासन अवैध घोषित करता है।
- राष्ट्रीयकृत बैंक बिना रेरा स्वीकृत प्रोजेक्ट लोन पास नहीं करते हैं।
रेरा के आवेदन की तारीख और नंबर नहीं पता
रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। तारीख और आवेदन नंबर पता नहीं है क्योंकि वकील ने आवेदन किया है। -राजीव गुप्ता, कॉलोनाइजर
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