हरियाणा पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की नियुक्ति की जाएगी।
हरियाणा पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए सशस्त्र बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के पूर्व सैनिकों तथा विघटित हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (HSISF) और हरियाणा आर्म्ड प
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टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। खास तौर पर सशस्त्र बलों या CAPFs के सिग्नल कॉर्प्स में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। चयनित SPO को पुलिस विभाग की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स भी कराया जाएगा।
आवेदक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास होना जरूरी है। विज्ञापन की तारीख को उम्र 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सशस्त्र बल/CAPF में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा जरूरी है। अनुशासनहीनता, कदाचार या मेडिकल अनफिटनेस के आधार पर सेवा से हटाए या बर्खास्त किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। डिस्चार्ज के समय मेडिकल कैटेगरी ‘A’ तथा चरित्र प्रमाण पत्र ‘Exemplary/Outstanding’ होना चाहिए।

न लिखित परीक्षा, न फिजिकल टेस्ट SPO की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। साथ ही संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण से उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य प्रमाण पत्र भी संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से सत्यापित होंगे।

सेवा समाप्त करने का भी अधिकार
अनुशासनहीनता, कदाचार, असंतोषजनक ड्यूटी या एक वर्ष से पहले आवश्यकता समाप्त होने पर SPO की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक, टेलीकम्युनिकेशन की ओर से आदेश जारी किया जा सकता है और पूर्व नोटिस देना जरूरी नहीं होगा। इस संबंध में SP टेलीकम्युनिकेशन का निर्णय अंतिम होगा और किसी उच्च अधिकारी के समक्ष अपील का प्रावधान नहीं है। आवेदन निर्धारित तारीख को सुबह 9 बजे से पुलिस लाइंस टेलीकम्युनिकेशन, सेक्टर-25 के सामने, गांव मोगीनंद के पास, पंचकूला में व्यक्तिगत रूप से जमा करने होंगे। निर्धारित तारीख के बाद संबंधित जिले का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गृह थाने में नहीं होगी तैनाती
SPO को उसके गृह पुलिस थाने में तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि पद उपलब्ध होने पर तैनाती के समय उसके गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में SPO को थोड़े समय के लिए हरियाणा के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है।

शपथ पत्र में देनी होगी ये घोषणाएं
अभ्यर्थी को शपथ पत्र में स्वयं को पूर्व सैनिक अथवा HSISF/HAP से संबंधित पूर्व कर्मचारी होने, किसी अदालत में आपराधिक मामला लंबित न होने, हरियाणा के किसी अन्य जिले में पहले SPO के रूप में नियुक्त न होने तथा टेलीकम्युनिकेशन विंग में SPO के रूप में सेवा देने की इच्छा संबंधी घोषणा करनी होगी। गलत जानकारी मिलने पर सेवा तत्काल समाप्त किए जाने पर भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होने की घोषणा करनी होगी।