मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए 3 दिन पहले जारी की गई लिस्ट को सोमवार को बदल दिया है। अब इस लिस्ट में 1994 या इसके पहले नियुक्त पटवारियों को प्रमोशन की कैटेगरी में शामिल किया है।
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वहीं, 50 साल की उम्र सीमा को हटा दिया है। पूर्व में जारी सूची में 2007 के पहले नियुक्त पटवारियों को राजस्व निरीक्षक बनाने सूची जारी की गई थी।
24 सितंबर को जारी सूची निरस्त
आयुक्त भू-संसाधन और प्रबंधन कार्यालय की ओर से जारी इस नए आदेश में कहा है कि 24 सितंबर को जारी सूची निरस्त कर दी गई है।
अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के पदोन्नति नियम- 2025 के अनुसार पटवारी से राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति सूची में ऐसे पटवारी जिनकी नियुक्ति जुलाई 1994 की या इसके पहले की है, और नाम जारी की जा रही सूची में शामिल नहीं है तो उनका नाम जोड़कर कलेक्टर शासन को भेजेंगे।
कैटेगरी के अनुसार मंगाई जानकारी
कलेक्टरों से कहा है कि अनारक्षित, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के पटवारी की अलग-अलग जानकारी भेजना है।
साथ ही, जिन पटवारियों का निधन हो गया है, बर्खास्तगी हुई है, त्यागपत्र दिया है, रिटायर हो गए हैं तो उसकी भी जानकारी भेजना है।
2017 से 2024 तक की गोपनीय चरित्रावली मांगी
पटवारियों की वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की गोपनीय चरित्रावली भी मांगी गई है। अगर किसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है या अपराध दर्ज है या विभागीय जांच चल रही है तो कलेक्टर इसकी जानकारी भेजेंगे।
कलेक्टर यह जानकारी अब 5 अक्टूबर तक शासन को भिजवाने का काम करेंगे। पूर्व में इसके लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी।
पटवारियों के विरोध के चलते बदला फैसला
बताया जाता है कि शासन की ओर से 24 सितंबर को जारी सूची में 50 साल से कम उम्र वाले पटवारियों को प्रमोट कर राजस्व निरीक्षक बनाने का प्रस्ताव था लेकिन शासन के एक आदेश का हवाला देते हुए प्रमोशन से वंचित होने वाले पटवारियों ने राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी सूची पर आपत्ति जताई थी।
इसके बाद प्रमोशन के दायरे में आने वाले पटवारियों की सूची में उम्र सीमा को दरकिनार कर नई सूची जारी की गई और उसमें शामिल पटवारियों के बारे में कलेक्टरों से ब्यौरा तलब किया गया है।
नई सूची में भी 1050 नाम शामिल हैं और 1964 में जन्मे पटवारी भी प्रमोशन की इस सूची में शामिल किए गए हैं।