अफसर के चेहरे पर चालान फेंकने पर ₹3 लाख जुर्माना: गलत जगह गाड़ी लगाई थी; कोर्ट ने 40 गुना ज्यादा पेनल्टी लगाई
Published on 22 अक्टू॰ 2026
इंग्लैंड5 घंटे पहले
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बहस करते हुए आरोपी ने चालान को फाड़कर महिला अफसर के मुंह पर फाड़ दिया। घटना 20 नवंबर 2025 की है।
ब्रिटेन के कॉर्नवाल में गलत जगह गाड़ी खड़ी करने पर एक शख्स का चालान कटा। उसने चालान भरने से मना किया और महिला अफसर के मुंंह पर चालान फाड़कर फेंक दिया। उसे 60 पाउंड यानी 7600 रूपए देने थे।
लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो पेनल्टी 40 गुना बढ़ गई। 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने शख्स पर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।
चालान देने पर महिला अफसर से बहस करता हुआ व्यक्ति।
गलत जगह पार्क की थी कार
ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी व्यक्ति का नाम स्टीफन लैंग है।
महिला अफसर ने उसकी कार की विंडस्क्रीन पर चालान लगाया था। लैंग ने चालान फेंका और वहां से चला गया।
कुछ देर बाद जब महिला अफसर जमीन से चालान उठाकर दोबारा कार पर लगाने लगी, तो लैंग वापस आया। उसने चालान फिर से हटाया, उसे मसल दिया और महिला की तरफ फेंक दिया।
कोर्ट में भी पेश नहीं हुआ आरोपी
पूरी पार्किंग में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। कॉर्नवाल काउंसिल के मुताबिक, लैंग को 20 नवंबर 2025 को कचरा फैलाने के मामले में दोषी पाया गया था।
उसे कोर्ट ने 250 पाउंड (करीब 32 हजार रुपए) का पेनल्टी नोटिस दिया गया था। लेकिन उसने जुर्माना नहीं भरा। रिमाइंडर भेजने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद भी भुगतान नहीं किया।
इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। लैंग कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसकी गैरमौजूदगी में उसे दोषी ठहराया गया।
कोर्ट ने उस पर 250 पाउंड का जुर्माना लगाया। इसके अलावा 1,920.90 पाउंड कानूनी खर्च और 100 पाउंड विक्टिम सरचार्ज यानी पीड़ित के लिए अतिरिक्त शुल्क देने का आदेश दिया। इस तरह कुल रकम 2,270.90 पाउंड (लगभग 3 लाख रुपए) हो गई।
ब्रिटेन में कचरा फैलाने पर कितना जुर्माना लगता है?
ब्रिटेन में सार्वजनिक जगह पर कचरा फैलाने के लिए आम तौर पर 12,650 रुपए का पेनल्टी नोटिस दिया जाता है।
गलत जगह कार पार्क करने पर 7,600 से 19000 रुपए की पेनाल्टी लगती है। स्थानीय प्रशासन इसे 8 हजार से 63 हजार रुपए के बीच तय कर सकता है।
कार से कचरा बाहर फेंकने पर भी 63 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
अगर कोई व्यक्ति पेनल्टी नोटिस का भुगतान नहीं करता या मामले को अदालत में चुनौती देता है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोषी पाए जाने पर जुर्माना 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है।
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