मेडिकल नशे के सौदागर को 10 साल की सजा: 720 नशीली कैप्सूल के साथ पकड़ा गया था आरोपी,स्पेशल कोर्ट ने 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना लगाया - Satna News

Published on 19 जुल॰ 2026

सतना जिले में मेडिकल नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के कब्जे से 720 नशीली कैप्सूल बरामद की गई थीं, जिनकी कीमत 21 हजार 603 रुपए आंकी गई थी। अदालत ने आरोपी

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धवारी तालाब के पास पकड़ा गया था आरोपी

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (एजीपी) अखिलेश अवधिया ने बताया कि यह मामला 5 फरवरी 2024 का है। शाम करीब 7:30 बजे मुखबिर से सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने धवारी तालाब स्थित मसान बाबा के पास घेराबंदी कर आरोपी पवन उर्फ चिराग साकेत को रोका।

थैले से मिलीं 720 नशीली कैप्सूल

तलाशी के दौरान आरोपी के थैले से तीन डिब्बों में रखी कुल 720 नशीली कैप्सूल बरामद हुईं। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया।

एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में चला केस

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 और 21 के साथ मध्यप्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5/13 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया।

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

मामले की सुनवाई विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट में हुई। स्पेशल जज शशिकांत वर्मा ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध हुए हैं।

सतना में मेडिकल नशे के एक सौदागर को विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पवन उर्फ चिराग साकेत को 21 हजार 603 रुपए मूल्य की 720 नशीली कैप्सूल के साथ पकड़ा गया था। स्पेशल जज शशिकांत वर्मा की कोर्ट ने उस पर 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह कार्रवाई सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के धवारी तालाब के पास की गई थी। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (एजीपी) अखिलेश अवधिया ने बताया कि 5 फरवरी 2024 को शाम करीब 7:30 बजे मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस के विनोद रैकवार ने धवारी तालाब स्थित मसान बाबा के पास आरोपी को रोका।

तलाशी के दौरान आरोपी पवन उर्फ चिराग साकेत के थैले में तीन डिब्बों में कुल 720 नशीली कैप्सूल मिलीं। पुलिस ने मौके से इन कैप्सूलों को जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना पहुंचकर प्रकरण दर्ज किया।

विवेचना के बाद थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 और 21, साथ ही मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5/13 के तहत प्रकरण पेश किया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर आरोपी को यह सजा सुनाई है।